कर दाता (tax payer) के लिए एक बेहद ही खास जानकारी है। जिन्होंने अभी तक एडवांस टैक्स (Advance Tax) डिपोजिट नहीं किया है, तो वो इस काम को पहले निपटा लें।
नई दिल्ली: एडवांस ट्रैक्स (Advance Tax Installments) जमा करने की आखिरी तारीख नजदीक आ गई है। वित्त वर्ष 2021-22 (Financial year 2021-22) के लिए Advance Tax Submission Last Date 15 मार्च, 2022 है। इसके बाद एडवांस टैक्स जमा करने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है। जमा लेट करने पर आपको हर महीने 1 फीसदी ब्याज समेत किस्त भरना पड़ेगा। आइए आपको इसकी जानकारी देने के साथ एडवांस टैक्स जमा करने का प्रोसेस भी बताते हैं…
एडवांस टैक्स को 4 किस्तों में करना होता है जमा
दरअसल, टैक्स पेयर्स 1 साल में एडवांस टैक्स को 4 किस्तों में भरते हैं। साल 2021-22 की आखिरी किस्त यानी चौथी किस्त 15 मार्च की होती है। टैक्स कानून के अनुसार टैक्सपेयर्स को अनुमानित वार्षिक कर को 15 फीसदी, 45 फीसदी, 75 फीसदी और 100 फीसदी की किस्तों में भरना होता है। इनके लिए तारीख भी तय होती है। पहली किस्त 15 जून तक, दूसरी 15 सितंबर तक, तीसरी 15 दिसंबर तक, चौथी और आखिरी किस्त 15 मार्च तक चुकानी होती है.
इनके एडवांस टैक्स भरना जरूरी
जिनकी अनुमानित वार्षिक कर लायबिलिटी वित्त वर्ष में 10 हजार रुपये या उससे अधिक होती है तो उन्हें एडवांस टैक्स चुकाना होता है। वहीं, जिनकी कमाई का स्रोत केवल सैलरी है उसके अलावा और कुछ नहीं है तो उन्हें एडवांस टैक्स नहीं भरना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्मचारियों की कंपनियां इस टैक्स को काटकर टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर देती है।
लेट टैक्स भरने पर क्या होता है।
टैक्स नियम के अनुसार जो टैक्सपेयर तय समय तक एडवांस टैक्स नहीं जमा करता है तो उस पर सेक्शन 234C लगता है। इसके तहत उस टैक्सपेयर को रकम पर प्रति माह 1 फीसदी तक ब्याज देने के साथ किस्त को चुकाना होता है। इस दौरान 3 महीने की किस्तों को चुकाना होता है और साथ ही हर महीने का 1 प्रतिशत ब्याज भी देना होता है।
डिविडेंड टैक्स से कमाई पर भी टैक्स
डिविडेंड के जरिए अगर आपकी कमाई होती है तो उस पर भी टैक्स लगता है। इसे इनकम टैक्स स्लैब के आधार पर लगाया जाता है। अगर वित्त वर्ष में डिविडेंड से होने वाली कमाई 5 हजार रुपये या उससे ज्यादा होती है तो उस पर टीडीएस लगाया जाता है।
ऐसे करें एडवांस टैक्स ऑनलाइन जमा
एडवांस टैक्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से चुकाया जा सकता है। ऑनलाइन पे करने के लिए आयकर विभाग की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर लॉगइन करें। इसके बाद ई-पे ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की वेबसाइट पर आपको निर्देशित किया जाएगा। यहां पर आपको चालान नंबर 280 दिखेगा उस पर क्लिक करके आवश्यक विवरण भरने के साथ भुगतान कर दें। इस तरह से एडवांस टैक्स जमा करने की ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।