Facebook: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फेसबुक (Facebook) ने इंस्टेंट आर्टिकल्स सर्विस को बंद करने का फैसला किया है. हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक रूप से कोई बयान जारी नहीं किया है. Facebook ने ले लिया है बड़ा फैसला, यूजर हो जायें अलर्ट नहीं तो.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक (Facebook) को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. दरअसल, फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल्स सर्विस (Instant Articles Service) को अप्रैल 2023 से बंद कर दिया जाएगा. फेसबुक मैनेजर ने ‘महाराष्ट्र देश’ (Maharashtra Desha) से बात करते हुए इस बात की पुष्टि की है. हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक रूप से कोई बयान जारी नहीं किया है.
फेसबुक के ऐलान के बाद कई डिजिटल मीडिया जो फेसबुक पर निर्भर हैं, बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं. फेसबुक की घोषणा के बाद इसका असर सोशल मीडिया पर भी पड़ सकता है.
क्या है इंस्टेंट आर्टिकल्स सर्विस
इंस्टेंट आर्टिकल्स फेसबुक का नेटिव पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म हैं. इनका कॉन्सेप्ट गूगल एएमपी (Google AMP) जैसा ही है. फेसबुक पर ट्रेडिशनल आर्टिकल मोबाइल पर लोड होने में अधिक समय लेते हैं, जबकि इंस्टेंट आर्टिकल्स तेज लोडिंग स्पीड के लिए ऑप्टिमाइज्ड होते हैं. यूजर्स को इन्हें पढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म छोड़ने की जरूरत नहीं होती है.
कई Facebook यूजर्स ने ‘फॉलोअर्स’ कम होने की शिकायत की
हाल ही में फेसबुक के कई यूजर्स ने अज्ञात कारणों से अपने अधिकांश ‘फॉलोअर्स’ को खोने की शिकायत की है. मेटा के फाउंडर और सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने 11.9 करोड़ से अधिक फॉलोअर खो दिए थे, जिससे उनके फॉलोअर्स की संख्या 10,000 से कम हो गई थी. निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन ने ट्वीट किया था, ”फेसबुक ने एक सुनामी पैदा की, जिसने मेरे लगभग 9 लाख फॉलोअर्स को खत्म कर दिया और किनारे पर सिर्फ 9,000 बच गए. मुझे फेसबुक की कॉमेडी पसंद है.”
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CCI जांच के आदेश को चुनौती देने वाली फेसबुक इंडिया की याचिका खारिज
बता दें कि हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने फेसबुक इंडिया की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा व्हॉट्सएप की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के आदेश को चुनौती दी गई थी. जस्टिस यशवंत वर्मा ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि ‘मुकदमा दायर करने के अवसरों’ का कुछ अंत होना चाहिए. फेसबुक इंडिया ने अगस्त में हाईकोर्ट की एक बेंच द्वारा संबंधित मामले में अपील को खारिज करने के बाद एकल न्यायाधीश की बेंच का रुख किया था.