अगर आप दिल्ली मेट्रो में शराब लेकर जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए हैं. मेट्रो में शराब नीति में बदलाव किया गया है. दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने बुधवार को शराब नीति में बदलाव किया है.
Delhi Metro: अगर आप दिल्ली मेट्रो में शराब लेकर जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए हैं. मेट्रो में शराब नीति में बदलाव किया गया है. दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने बुधवार को शराब नीति में बदलाव किया है. DMRC ने कहा है कि दिल्ली मेट्रो में पैसेंजर्स को शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दिए जाने के मामले में संबंधित राज्य के आबकारी नियम लागू होंगे. बता दें कि बीते साल डीएमआरसी ने मेट्रो ट्रेनों में प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दी थी, जिसे लेकर दिल्ली सरकार ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि ये राज्य की आबकारी नियमों के खिलाफ है.
दिल्ली मेट्रो की शराब नीति
मेट्रो ट्रेन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में चलती हैं, जो दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा में फरीदाबाद, गुरुग्राम और उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) जैसे शहरों को भी जोड़ती हैं.डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार कहा कि दिल्ली सरकार ने हमें जो भी अधिकृत किया है, उसकी अनुमति है. उस राज्य के आबकारी नियम लागू होते हैं. आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आबकारी अधिनियम के अनुसार रम, वोदका और व्हिस्की जैसी शराब की केवल एक सीलबंद बोतल ही एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाई जा सकती है.
दिल्ली मेट्रो में किती शराब ले जा सकते हैं
आबकारी विभाग के अधिकारी ने कहा कि मेट्रो ट्रेन दिल्ली और एनसीआर के शहरों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच यात्रियों को ले जाती हैं और किसी भी व्यक्ति को दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति देना अधिनियम का उल्लंघन होगा. डीएमआरसी के मुख्य कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने कहा कि हम एक या दो बोतलों की संख्या के बारे में नहीं बता रहे हैं. चूंकि हम दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में काम कर रहे हैं और राज्य का जो भी आबकारी कानून है, वह लागू होगा.
डीएमआरसी ने कहा कि मेट्रो ट्रेन के यात्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सीमा पार परिवहन के दौरान शराब ले जाने के संबंध में संबंधित राज्य आबकारी विभाग के मौजूदा नियमों और विनियमों का पालन करें. उन्होंने कहा कि अगर कोई यात्री दिल्ली से शराब की दो बोतलें लेकर ट्रेन में चढ़ता है और उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उस राज्य के आबकारी नियमों के मुताबिक उसके पास दो बोतलें हैं. इसलिए अगर शराब की सिर्फ एक बोतल की अनुमति है तो उसे सिर्फ एक ही बोतल लेकर चलना चाहिए. दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने पिछले साल मेट्रो ट्रेन में यात्रियों को शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति देने के बाद डीएमआरसी को नोटिस भेजा था. इससे पहले, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो ट्रेन में शराब ले जाने पर प्रतिबंध था.
इससे भी पढ़े-
- Airport Closed: बड़ी खबर! ये हवाई अड्डा 31 मार्च 2026 तक रहेगा बंद, जानिए क्या है वजह ?
- Post Office RD: पोस्ट ऑफिस RD में ₹2000, ₹3000 और ₹5000 निवेश पर मिलेगा कितना फायदा, जानिए कैलकुलेशन
- IMD Alert: अगले 5 दिनों तक इन 21 राज्यों में बिजली गिरने के साथ भारी बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया अलर्ट