Friday, November 22, 2024
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Double interest on PPF Account: अपना लें ये ट्रिक PPF खाते पर मिलने लगेगा दोगुना ब्याज, जानें कैसे होगा फायदा

PPF Account: PPF में इनकम टैक्स (Income tax) के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है. PPF में अधिकतम निवेश की सीमा 1.5 लाख रुपए है. साल में 12 बार आप पैसा जमा कर सकते हैं.

PPF Account: पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (Public Provident Fund) में निवेश बचत के अलावा बढ़िया ब्याज और टैक्स सेविंग का एक जरिया है. ज्यादातर भारतीय इस स्कीम में निवेश करना पसंद करते हैं. इस पर सरकारी गारंटी है. खास बात ये है कि इस निवेश को E-E-E कैटेगरी में रखा गया है. मतलब आपका निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट तीनों बिल्कुल टैक्स फ्री हैं. PPF में सालाना 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है. लेकिन, आप इस निवेश को बढ़ा सकते हैं और दोगुना ब्याज (double interest) का फायदा भी ले सकते हैं. आइये समझते हैं…

कैसे निवेश होता है डबल?

PPF में इनकम टैक्स (Income tax) के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है. PPF में अधिकतम निवेश की सीमा 1.5 लाख रुपए है. साल में 12 बार आप पैसा जमा कर सकते हैं. लेकिन, यहां शादीशुदा निवेशकों के लिए एक काम की बात है. अगर अपने पार्टनर का नाम पर आप PPF खुलवाएं तो एक वित्त वर्ष में निवेश को भी डबल कर सकते हैं और दोनों अकाउंट पर ब्याज (Interest) का भी फायदा ले सकते हैं.

PPF में निवेश पर मिलते हैं ये फायदे

जानकार बताते हैं कि अपने लाइफ पार्टनर के नाम पर PPF अकाउंट खोलने से निवेशक अपने दूसरे निवेश विकल्प की जगह PPF में निवेश कर सकता है. ऐसे में उसके पास दो ऑप्शन होंगे. पहला अपने अकाउंट में 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकता है. वहीं, दूसरा पार्टनर के नाम पर भी 1.5 लाख रुपए एक वित्त वर्ष में जमा कर सकता है. इन दोनों अकाउंट पर अलग-अलग ब्याज मिलेगा. वहीं, किसी एक अकाउंट पर 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट ली जा सकती है. ऐसे में आपके PPF निवेश की लिमिट दोगुनी होकर 3 लाख रुपए हो जाएगी. E-E-E कैटेगरी में आने की वजह से निवेशक को PPF के ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स छूट का भी फायदा होगा.

क्लबिंग प्रावधानों का असर नहीं

इनकम टैक्स (Income Tax) के सेक्शन 64 के तहत आपकी तरफ से पत्नी को दी गई किसी राशि या गिफ्ट से हुई आय आपकी इनकम में जोड़ी जाएगी. हालांकि, PPF के मामले में जो कि EEE की वजह से पूरी तरह से टैक्स फ्री है, क्लबिंग के प्रावधानों का कोई असर नहीं पड़ता है.

E-E-E कैटेगरी वाली ट्रिक

वहीं, जब भविष्य में आपके पार्टनर का PPF खाता मैच्योर होगा, तब आपके पार्टनर के PPF खाते में आपके शुरुआती निवेश से होने वाली आय को आपकी आय में साल दर साल जोड़ा जाएगा. इसलिए ये विकल्प शादीशुदा लोगों को PPF खाते में अपना योगदान को दोगुना करने का मौका भी देता है. फिलहाल, PPF की ब्याज दर 7.1 फीसदी तय है.

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Sunil kumar
Sunil kumar
Sunil Sharma has 3 years of experience in writing Finance Content, Entertainment news, Cricket and more. He has done B.Com in English. He loves to Play Sports and read books in free time. In case of any complain or feedback, please contact me @ informalnewz@gmail.com
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