EPF Interest Payment New Rules: मौजूदा नियमों के तहत, महीने की 24 तारीख तक के क्लेम सेटलमेंट के दावे के लिए, ब्याज का भुगतान पिछले महीने के अंत तक ही किया जाता था. पर अब सेटलमेंट तारीख तक ब्याज मिलेगा.
EPF Interest Payment New Rules: एम्पलॉय प्राविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) के 7 करोड़ एक्टिव सब्सक्राइबर्स के लिए राहत की खबर है. अब ईपीएफ सदस्यों को उनके प्रॉविडेंट फंड में जमा पैसे पर क्लेम सेटलमेंट के दौरान ज्यादा ब्याज मिलेगा. ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organisation) ने ईपीएफ क्लेम सेटलमेंट में ब्याज के भुगतान करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. साथ ही ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स के प्रॉविडेंट फंड क्लेम के सेटलमेंट को भी तेजी से प्रोसेस किया जा सकेगा.
EPF क्लेम सेटलमेंट के नियमों में बदलाव
एम्पलॉय प्राविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (Central Board of Trustees) ईपीएफ क्लेम सेटलमेंट (EPF Claim Settlement) के दौरान ब्याज के भुगतान के नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है. सीबीटी ने इस दिशा में ईपीएफ स्कीम 1952 के पैराग्राफ 60(2)(बी) में एक महत्वपूर्ण संशोधन पर मुहर लगा दी है. ईपीएफ स्कीम के मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक, महीने की 24 तारीख तक के क्लेम सेटलमेंट के दावे के लिए, ब्याज का भुगतान केवल पिछले महीने के अंत तक ही करने का प्रावधान था. लेकिन नए नियमों के तहत ईपीएफ सदस्यों को उनके प्रॉविडेंट फंड पर दिए जाने वाले ब्याज का भुगतान क्लेम के सेटलमेंट की तारीख तक की जाएगी.
प्रॉविडेंट फंड पर अब ज्यादा होगा इंटरेस्ट इनकम
ईपीएफओ के इस फैसले से ईपीएफ सदस्यों को उनके प्रॉविडेंट फंड कॉरपस पर ज्यादा ब्याज मिलेगा साथ ही इस फैसले के चलते सब्सक्राइबर्स की शिकायतों को कम किया जा सकेगा. सीबीटी के इस फैसले के चलते ईपीएफ सदस्यों को क्लेम के सेटलमेंट की तारीख तक ब्याज मिलेगा. पहले 24 तारीख से पहले फंड निकालने पर उस महीने से पहले वाले महीने तक ही ब्याज का भुगतान किया जाता था. इससे ईपीएफ सदस्यों को ब्याज का नुकसान होता था.
पूरे महीने के लिए मिलेगा ब्याज
ईपीएफ स्कीम के पुराने नियम के तहत, ईपीएफ सदस्यों को ब्याज के नुकसान से बचाने के लिए महीने की 25 तारीख से लेकर महीने की आखिरी तारीख तक ब्याज के भुगतान वाले क्लेम को प्रोसेस नहीं किया जाता था. लेकिन एम्पलॉय प्राविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन के नए फैसले के बाद ऐसे क्लेम को पूरे महीने के लिए प्रोसेस किया जाएगा जिससे लंबित मामलों की संख्या कम होगी, समय पर सेटलमेंट संभव हो सकेगा और संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकेगा.
2024-25 में 1.57 लाख करोड़ का क्लेम सेटमेंट
वित्त वर्ष 2023-24 तक ईपीएफओ ने 1.82 लाख करोड़ रुपये के कुल 4.45 करोड़ प्रॉविडेंट फंड क्लेम का सेटलमेंट किया है. मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 में 1.57 लाख करोड़ रुपये के कुल 3.83 करोड़ ईपीएफ क्लेम सेटलमेंट किए जा चुके हैं.
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