EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF क्लेम से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब सिर्फ इन कर्मचारियों को PF क्लेम के लिए आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य नहीं होगा। यह बदलाव उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है, जिनके लिए आधार लेना मुश्किल था
EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF क्लेम से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब सिर्फ इन कर्मचारियों को PF क्लेम के लिए आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य नहीं होगा। यह बदलाव उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है, जिनके लिए आधार लेना मुश्किल था।
अब बिना आधार भी किया जा सकेगा क्लेम
जिन कर्मचारियों के पास आधार नहीं है, वे अब भी EPFO के तहत अपना PF क्लेम कर सकते हैं। ऐसे मामलों में उनकी पहचान पासपोर्ट, नागरिकता प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण या अन्य आधिकारिक पहचान पत्रों के जरिए की जाएगी। यदि क्लेम का अमाउंट 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो सदस्य की पहचान को कंपनी (नियोक्ता) वैरिफाई करेगा।
किन्हें मिलेगी आधार से छूट?
- पहले PF क्लेम के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार से लिंक करना जरूरी था। लेकिन EPFO ने अब कुछ खास लोगों को इस नियम से छूट दी है।
- अंतरराष्ट्रीय कर्मचारी जो भारत में काम करने के बाद अपने देश लौट गए और आधार नहीं बनवा सके।
- विदेशी नागरिकता वाले भारतीय जो आधार नहीं ले सके।
- नेपाल और भूटान के नागरिक, जिनके लिए आधार जरूरी नहीं है।
- पूर्व भारतीय नागरिक, जिन्होंने स्थायी रूप से विदेश में बसने के बाद आधार नहीं बनवाया।
क्लेम प्रोसेस के नियम
EPFO ने अधिकारियों को सभी क्लेम्स की गहराई से जांच करने का निर्देश दिया है। सभी क्लेम e-office फाइल सिस्टम के जरिए अप्रूवल ऑफिसर प्रोसेस में लाए जाएंगे।
कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे अपना पुराना UAN इस्तेमाल करें या अपनी सेवा रिकॉर्ड्स को उसी UAN में ट्रांसफर करें। इससे उनका क्लेम प्रोसेस तेज और आसान होगा।
नया नियम कर्मचारियों के लिए राहत
EPFO का यह बदलाव उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है, जो आधार कार्ड न होने की वजह से PF क्लेम में समस्या का सामना कर रहे थे। अब वे बिना आधार के भी अपने हक का फायदा उठा सकेंगे।
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