EPFO Pension Rules- EPFO की ओर से चलाई जाने वाली पेंशन स्कीम है EPS. हर महीने PF खाते में कर्मचारी की बेसिक सैलरी + डीए का 12 फ़ीसदी जमा होता है.
नई दिल्ली. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने अंशधारकों को पेंशन उपलब्ध कराता है. किसी अंशधारक को कितनी पेंशन मिलेगी, यह अंशधारक के अंशदान और उम्र पर निर्भर करता है. ईपीएफओ किसी अंशधारक के 58 साल की उम्र पूरी कर लेने और 10 साल तक ईपीएफओ में अंशदान करने पर पेंशन देना शुरू कर देता है. लेकिन, अगर कोई अंशधारक 58 साल की बजाय 60 साल की उम्र में ईपीएफओ से पेंशन लेता है तो उसे ज्यादा पेंशन मिलती है. यदि आप 58 की बजाए 60 साल की उम्र में पेंशन लेना शुरू करेंगे तो आपको सामान्य पेंशन राशि के मुकाबले 8 फीसदी ज्यादा पैसे पेंशन के रूप में मिलेगे.
EPFO की ओर से चलाई जाने वाली पेंशन स्कीम है EPS. हर महीने PF खाते में कर्मचारी की बेसिक सैलरी + डीए का 12 फ़ीसदी जमा होता है. एम्प्लॉयर का योगदान भी इतना ही होता है. इसमें से 8.33% राशि कर्मचारी के पेंशन फ़ंड (EPS Fund) में जाती है और बाकी 3.67% की राशि ही PF खाते में जाती है. ईपीएफओ ने एक X पोस्ट में पेंशन से संबंधित नियमों के बारे में बताया है.
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— EPFO (@socialepfo) April 5, 2024
EPFO के नियम के मुताबिक कोई भी कर्मचारी जो ईपीएफओ में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करता है और उसकी नौकरी को 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो वो पेंशन पाने का अधिकारी हो जाता है. अगर नौकरी की कुल अवधि 10 साल से कम है तो पेंशन के लिए जमा रकम को बीच में कभी भी निकाला जा सकता है. जो कर्मचारी 10 साल या इससे ज्यादा समय की नौकरी की अवधि पूरी कर चुके हैं, उन्हें रिटायरमेंट के बाद यानी 58 की उम्र से ईपीएफओ की तरफ से पेंशन दी जाती है.
क्यों दी जाती है ज्यादा पेंशन
ईपीएफओ अंशधारकों को ज्यादा अंशदान के लिए प्रोत्साहित करने को 60 साल की उम्र में ज्यादा पेंशन लेने की सुविधा देता है. अंशधारक 60 साल की उम्र तक ईपीएफओ पेंशन फंड में पैसा जमा करा सकते हैं. 50 साल की उम्र होने के बाद और 10 साल तक अंशदान करने के बाद भी ईपीएफओ सब्सक्राइबर पेंशन पा सकता है.
कम मिलेगी पेंशन
अगर आपकी 10 साल की नौकरी की अवधि पूरी हो चुकी है और आपकी उम्र 50 साल से 58 साल के बीच है, तो ही आप अर्ली पेंशन के लिए क्लेम कर सकते हैं. लेकिन इसमें आपको पेंशन कम मिलती है. आप 58 साल की उम्र से जितने पहले पैसा निकालेंगे, आपको हर साल के लिए 4 फीसदी की दर से पेंशन घटकर मिलेगी. मान लीजिए कि 56 वर्ष की आयु में मासिक पेंशन निकालता है तो उसे मूल पेंशन राशि का 92 फीसदी (100% – 2×4) ही मिलेगा.
50 साल से कम उम्र होने पर
अगर आपने 10 साल की नौकरी पूरी कर ली है और आपकी उम्र 50 साल से कम है, तो आप पेंशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते. ऐसे में नौकरी छोड़ने के बाद आपको केवल ईपीएफ में जमा किया हुआ फंड ही मिलेगा. पेंशन 58 साल की उम्र से मिलेगी.
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