Indian Railways Rules: अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आपको रेलवे के 5 नियम जरूर पता होने चाहिए. ये आपको यात्रा में होने वाली परेशानियों से बचाएंगे. रेलवे के हालिया नियम यात्रियों को सुखद यात्रा प्रदान करते हैं.
Railways Night Rules: भारत विविध संस्कृतियों और समृद्ध इतिहास का देश है और भारतीय रेलवे भारत जैसे देश में घूमने के लिए सबसे अच्छे तरीकों में से एक है. भारतीय रेलवे 7,000 से अधिक स्टेशनों वाला सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और हर दिन 23 मिलियन से अधिक यात्री यात्रा करते हैं. भारतीय रेलवे एक बड़ा संगठन है. इसके कई नियम भी हैं, जिनका यात्रियों को पालन करना होता है और साथ ही रेलवे के हालिया नियम यात्रियों को सुखद यात्रा प्रदान करते हैं.
रेलवे के 5 नियम जरूर यहाँ देखे
ट्रेन में रात का सफर करने का नियम
रेलवे द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, कोई भी यात्री अपनी सीट, डिब्बे या कोच में बिना ईयरफोन के तेज आवाज में मोबाइल पर बात नहीं कर सकता है या उच्च डेसिबल पर संगीत नहीं सुन सकता है. ट्रेन में येलो कलर की रात की लाइट को छोड़कर किसी भी यात्री को रात 10 बजे के बाद कोई अन्य बड़ी लाइट चालू रखने की अनुमति नहीं है.
रात में TTE टिकट चेक नहीं कर सकता
रात 10 बजे के बाद TTE यात्रियों का टिकट चेक करने के लिए नहीं आ सकता. ऑन-बोर्ड टीटीई (ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर), कैटरिंग स्टाफ और अन्य रेलवे कर्मियों को भी ट्रेनों में सार्वजनिक शिष्टाचार बनाए रखने और सह-यात्रियों के लिए समस्या पैदा करने वाले लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए कहा गया है.
ट्रेन में कितना सामान ले जा सकते हैं?
यात्रियों को अपने साथ सामान ले जाने की अनुमति है, लेकिन वजन अनुमेय सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए. सामान ले जाने की जो लिमिट है, वो फर्स्ट एसी और सेकेंड एसी के लिए 40 किलो, थर्ड एसी और चेयर कार के लिए 35 किलो और स्लीपर क्लास के लिए 15 किलो है. यात्रियों को कोई भी ज्वलनशील या खतरनाक सामान ले जाने की अनुमति नहीं है.
मना है ट्रेन में ये सामान ले जाना
ट्रेन की यात्रा के दौरान स्टॉव, गैस सिलेंडर, किसी भी प्रकार का ज्वलनशील रसायन, पटाखे, एसिड, बदबूदार वस्तुएं, चमड़ा, तेल, ग्रीस, घी, ऐसी वस्तुएं जिनके फटने या टपकने से वस्तुओं या यात्रियों को नुकसान हो सकता है. ऐसी प्रतिबंधित वस्तुएं रेल यात्रा के दौरान ले जाना अपराध है. अगर आप अपनी यात्रा के दौरान इनमें से कोई भी प्रतिबंधित वस्तु ले जा रहे हैं तो आपके खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.
प्लेटफॉर्म टिकट के जरिए कर सकते हैं यात्रा
रेलवे के नियमों के मुताबिक, अगर आपके पास रिजर्वेशन टिकट नहीं है और आप ट्रेन से कहीं यात्रा करना चाहते हैं तो आप प्लेटफॉर्म टिकट खरीदकर ट्रेन में चढ़ सकते हैं और फिर आसानी से टिकट चेकर के पास जाकर टिकट ले सकते हैं. इसके लिए आप एक प्लेटफॉर्म टिकट लें और तुरंत टीटीई से संपर्क करें, टीटीई आपके गंतव्य तक का टिकट बना देगा.
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