Friday, November 22, 2024
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ITR Filing 2024: ITR फॉर्म भरने में हो जाए गलती है तो इस ऑप्शन का करें इस्तेमाल, नही होगी कोई दिक्कत

अगर आपने भी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरने में किसी तरह की गलती कर दी है तो परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। फॉर्म में किसी तरह की गलती हो जाए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डिस्कार्ड आईटीआर ऑप्शन काम आता है। इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी तरह की जानकारी गलत भर दी है तो डिस्कार्ड आईटीआर ऑप्शन काम आ सकता है।

आईटीआर फॉर्म भरने में गलती होना एक आम बात है। कई बार टैक्सपेयर्स फॉर्म में किसी खास तरह की जानकारी को भरना भूल जाते हैं तो कभी किसी इनकम के बारे में जानकारी नहीं जा पाती। अगर आपने भी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरने में किसी तरह की गलती कर दी है तो परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। फॉर्म में किसी तरह की गलती हो जाए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डिस्कार्ड आईटीआर ऑप्शन काम आता है। इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी तरह की जानकारी गलत भर दी है या किसी तरह की जरूरी जानकारी देना भूल गए हैं, दोनों ही स्थितियों के लिए डिस्कार्ड आईटीआर ऑप्शन काम आ सकता है।

डिस्कार्ड आईटीआर ऑप्शन ऐसे करें इस्तेमाल

सवाल यह भी है कि डिस्कार्ड आईटीआर ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे करें। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करन के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग पोर्टल पर आना होगा।

www.incometax.gov.in → Login → e-File → Income Tax Return → e-Verify ITR → “Discard”

  • अब सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा
  • इसके बाद ‘ई-फाइल’ टैब पर ‘इनकम टैक्स रिटर्न’ में ‘ई-वेरिफाइ रिटर्न’ ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा।
  • एक नया पेज ओपन होने के साथ आपको अनवेरिफायड आईटीआर नजर आएगा।
  • यहां ई-वेरिफाइ और डिस्कार्ड दो ऑप्शन नजर आएंगे।
  • आप डिस्कार्ड ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं।

डिस्कार्ड आईटीआर ऑप्शन को लेकर जरूरी शर्त

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में इस बारे में एक लेटेस्ट अपडेट जारी किया है। डिपार्मेंट का कहना है कि डिस्कार्ड आईटीआर ऑप्शन का इस्तेमाल केवल आईटीआर फॉर्म को वेरिफाइ करने से पहले से ही किया जा सकता है। इस ऑप्शन का एक से ज्यादा बार भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

आईटीआर फॉर्म भरकर सबमिट करने के बाद आपको लगता है कि किसी तरह की जानकारी को लेकर कोई गलती हुई तो तुरंत पोर्टल पर विजिट कर इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वे टैक्सपेयर्स जिन्होंने आईटीआर फॉर्म भरकर वेरिफाई भी कर लिया है तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

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Sunil kumar
Sunil kumar
Sunil Sharma has 3 years of experience in writing Finance Content, Entertainment news, Cricket and more. He has done B.Com in English. He loves to Play Sports and read books in free time. In case of any complain or feedback, please contact me @ informalnewz@gmail.com
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