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ITR Filing 2024: यहां जानें शुरू से अंत तक ITR फाइल करने की प्रक्रिया

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ITR Filing: आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रेजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए पैन जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के बाद टैक्सपेयर रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस शुरू कर सकता है

ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की अंतिम तारीख नजदीक आ गई है। एक्टपर्ट्स का कहना है कि टैक्सपेयर्स को अंतिम समय में रिटर्न फाइल करने से बचना चाहिए। अंतिम समय में रिटर्न फाइल करने में गलती की आशंका बढ़ जाती है। जिन टैक्सपेयर्स को अपने अकाउंट को ऑडिट करना जरूरी नहीं है, उन्हें 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना होगा। इस तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने पर पेनाल्टी और टैक्स पर इंटरेस्ट चुकाना होगा। मनीकंट्रोल आपको रिटर्न फाइल करने का पहला से लेकर आखिरी स्टेप बता रह है।

ई-फाइलिंग साइट पर ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

रिटर्न फाइल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसके बाद ही आप इस साइट पर लॉग-इन कर सकेंगे। अगर आप पहली बार रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए पहले https://www.incometax.gov.in/ पर जाना होगा। यहां आपको ‘रजिस्टर’ पर क्लिक करना होगा। फिर ‘रजिस्टर ऐज ए टैक्सपेयर’ में अपना पैन डालना होगा। उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करना होगा।

उसके बाद आपको अपने नाम, जन्म की तारीख, जेंडर और रेजिडेंशियल स्टेटस डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। पैन ऑथेन्टिकेशन के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना होगा। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। आपको अपने मोबाइल नंबर दो ओटीपी मिलेंगे। 6 डिजिट के ओटीपी डालने के बाद आपको ‘कंटिन्यू’ पर क्लिक करना होगा। डिटेल देखने के बाद आपको कनफर्म पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपके सामने पासवर्ड का पेज ओपन होगा। यहां आपको अपना पासवर्ड बनाकर ‘कनफर्म पासवर्ड’ पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद आप ‘प्रोसिड टू लॉग-इन’ पर क्लिक कर सकते हैं।

ऐसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न

ई-फाइलिंग साइट पर लॉग-इन करने के बाद आपको पहले ऑनलाइन और ऑफलाइन में से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको अपना फाइलिंग स्टेटस बताना होगा। फिर आपको अपने लिए सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव करना होगा। फिर आपको अपने आईटीआर फॉर्म में पहले से यानी प्री-फिल्ड डिटेल को चेक करना होगा। आपको टैक्स कैलकुलेशन पर खास ध्यान देना होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आप फॉर्म-16 के डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे लोग फॉर्म 26एएस और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में टीडीएस आदि के डेटा को चेक कर सकते हैं। सभी इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपको अपने आईटीआर डिटेल को वेरिफाइ करना होगा।

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