ITR Filing Last Date: आपको साल के अंत तक विलंबित ITR दाखिल करने की अनुमति है, लेकिन तब देरी की अवधि के आधार पर ₹1,000 से ₹10,000 के बीच जुर्माना लगेगा।
ITR Filing Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग 2024 के लिए लास्ट डेट 31 जुलाई अब बेहद नजदीक आ चुकी है। अब टैक्सपेयर के पास आज को छोड़ सिर्फ 5 दिन ही बचे हैं। आयकर विभाग की वेबसाइट पर दिए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक 123,938,231 इंडिविजुअल रजिस्टर्ड यूजर हैं। इनमें से एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए 46,015,630 आईटीआर फाइल किए जा चुके हैं। जबकि, 42,288,847 के ITR वेरिफाई हो चुके हैं। कुल 18,942,439 आईटीआर प्रॉसेस में हैं।
अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर नहीं भरा है तो जल्द भर दें क्योंकि इसकी डेट बढ़ने की उम्मीद बेहद कम है। 31 जुलाई के बाद आईटीआर भरने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। बता दें आपको साल के अंत तक विलंबित ITR दाखिल करने की अनुमति है, लेकिन तब देरी की अवधि के आधार पर ₹1,000 से ₹10,000 के बीच जुर्माना लगेगा। साथ ही आप जितना कुछ कटौती से वंचित रह सकते हैं और आयकर विभाग की जांच की तलवार भी लटक सकती है।
ITR दाखिल करना किसके लिए जरूरी है?
अगर डिडक्शन से पहले आपकी सभी इनकम/वेतन का योग बेसिक एक्जंप्सन से अधिक है, तो आपको अपना ITR दाखिल करना आवश्यक है।
अगर आप आयकर उद्देश्यों के लिए भारत के निवासी हैं और भारत के बाहर किसी संपत्ति के स्वामी हैं या भारत के बाहर किसी संपत्ति में आप बेनीफिशियल हैं तो आपको ITR दाखिल करना होगा। आपको अपना ITR तब भी दाखिल करना होगा, जब आप भारत के बाहर रखे गए किसी भी खाते, अचल या चल के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हों।
अगर आपने विदेशी कंपनियों के शेयर, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किया है या आपके पास कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ESOPS) हैं तो आपको अपनी इनकम के स्तर पर ध्यान दिए बिना ITR दाखिल करना होगा।
अगर आपने पिछले साल 1 लाख रुपये से अधिक बिजली का बिल भरा है तो भी आपको ITR दाखिल करना होगा, भले ही बिजली कनेक्शन आपके नाम पर न हो।
अगर आपने विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक खर्च किए हैं तो आपको ITR दाखिल करना होगा। चाहे आपने खुद खर्च किया हो या किसी और ने, बशर्ते आपने यात्रा का खर्च उठाया हो।
अगर आपके नाम पर बैंक में जमा राशि एक या ज्यादा बचत खातों में मिलाकर 50 लाख रुपये से अधिक हैं या एक या ज़्यादा चालू खातों में 1 करोड़ रुपये से अधिक हैं तो आपको ITR दाखिल करना होगा।
अगर आपके बिजनेस से हुई सभी सेल की वैल्यू 60 लाख रुपये से अधिक है तो आपको ITR दाखिल करना होगा।
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