Thursday, November 21, 2024
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ITR Filing Update: टैक्सपेयर्स बहुत जरुरी खबर! ITR फाइलिंग करने के बाद इस काम को करना न भूलें नही तो ITR पूरा नहीं माना जायेगा

ITR Filing Update: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद इस काम को पूरा करना आवश्यक है. इसके बिना आईटीआर पूरा नहीं माना जाता है.

ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का सीजन शुरू हो चुका है. वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 में टैक्सपेयर्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं.

टैक्सपेयर्स बिना पेनाल्टी के 31 जुलाई 2024 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. इसके बाद 5 लाख रुपये की सालाना इनकम वाले लोगों को 1,000 रुपये और 5 लाख रुपये से अधिक इनकम वाले लोगों को 5,000 रुपये बतौर पेनल्टी देनी होगी.

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद एक काम और है जो बेहद आवश्यक है. आईटीआर का वेरिफिकेशन बेहद जरूरी है. इस काम को 30 तीन के भीतर कर लेना चाहिए.

अगर रिटर्न फाइल करने के बाद अगर आप ई-वेरिफिकेशन (E-Verification) को पूरा नहीं करते हैं तो आईटीआर फाइलिंग को पूरा नहीं माना जाता है और 30 दिन के बाद इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है.

ई-वेरिफिकेशन के प्रोसेस को आप नेट बैंकिंग के जरिए ईवीसी जेनरेट कर रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं.

इसके अलावा आप आधार ओटीपी के जरिए भी ई-वेरिफिकेशन को पूरा कर सकते हैं. इसके अलावा बैंक एटीएम के जरिए भी इस काम को पूरा किया जा सकता है.Income Tax Return, ITR Filing, ITR, ITR e- Verification
डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की मदद से आप आप ई-वेरिफिकेशन को पूरा कर सकते हैं. इसके अलावा आप फिजिकल तरीके से भी ई-वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं.

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Sunil kumar
Sunil kumar
Sunil Sharma has 3 years of experience in writing Finance Content, Entertainment news, Cricket and more. He has done B.Com in English. He loves to Play Sports and read books in free time. In case of any complain or feedback, please contact me @ informalnewz@gmail.com
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