Thursday, November 21, 2024
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ITR Filing: ITR फाइलिंग की डेडलाइन के बाद भी भर सकते हैं ITR, नही लगेगा जुर्माना, जानें क्या है नियम

ITR Filing: आप जुर्माना देकर अभी भी विलंबित आयकर रिटर्न (Belated ITR) दाखिल कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 (एसेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए विलम्बित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2024 है।

ITR Filing: आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई बीत चुकी है। अब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों को जुर्माना तो देना ही पड़ेगा बल्कि उन्हें टैक्स रिफंड पर मिलने वाला ब्याज भी नहीं मिलेगा। आप जुर्माना देकर अभी भी विलंबित आयकर रिटर्न (Belated ITR) दाखिल कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 (एसेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए विलम्बित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2024 है।

बता दें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में आयकर विभाग ने कहा, “31 जुलाई तक 7 करोड़ से अधिक आईटीआर फाइल किए गए हैं, जिनमें से 50 लाख से अधिक आईटीआर आज शाम 7 बजे तक भरे गए हैं।

31 जुलाई, 2023 तक दायर किए गए एसेसमेंट ईयर 2023-24 (FY 2022-23) के लिए आईटीआर की कुल संख्या 6.77 करोड़ से अधिक थी, जिसमें 31 जुलाई, 2023 को 64.33 लाख से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए थे।

31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं ITR

चार्टर्ड अकाउंटेंट अजय बगड़िया के मुताबिक “अगर किसी कारणवश आप 31 जुलाई की डेडलाइन पर आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं तो भी आप 31 दिसंबर, 2024 तक विलम्बित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।”

उन्होंने बताया, ” ITR दाखिल करने पर धारा 234F के तहत लेट फीस देना पड़ेगा। अगर आपकी कुल इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है तो 5,000 रुपये लेट फीस देना होगा। अन्यथा आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से कम है तो 1,000 रुपये। अगर आपने इस राशि के साथ ITR दाखिल किया है तो आपको न तो आयकर रिफंड मिलेगा और न ही कोई ब्याज मिलेगा।”

31 जुलाई के बाद भी इनपर नहीं लगेगा जुर्माना

द इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक कुछ ऐसे मामले हैं जहां 31 जुलाई, 2024 के बाद फाइल किए जाने पर भी कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है। जुर्माना दिए बिना विलंबित ITR फाइल किया जा सकता है।

कुछ टैक्सपेयर्स की ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2024 है। इनकी आय मूल छूट सीमा से कम है। केवल वे लोग जो विलम्ब से फाइल करने पर जुर्माना नहीं लगाएंगे, वे स्वेच्छा से अपना ITR फाइल करेंगे और उनकी आय मूल छूट सीमा से कम होगी। आयकर ऑडिट के लिए उत्तरदायी लोगों के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2024 है।

विलम्बित ITR फाइल करना कब जरूरी

विलम्बित ITR फाइल करना केवल तभी आवश्यक है, जब किसी व्यक्ति को ITR फाइल करना आवश्यक था, लेकिन वह डेड लाइन तक करने में विफल रहा। आयकर ऑडिट के अधीन नहीं आने वाले व्यक्तियों के लिए ITR फाइल करने की लास्ट डेड 31 जुलाई, 2024 है।

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Sunil kumar
Sunil kumar
Sunil Sharma has 3 years of experience in writing Finance Content, Entertainment news, Cricket and more. He has done B.Com in English. He loves to Play Sports and read books in free time. In case of any complain or feedback, please contact me @ informalnewz@gmail.com
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