ITR Form-16: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का समय नजदीक आ रहा है. इंडिविजुल्स और नौकरीपेशा लोगों के लिए इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है और लोग समय रहते ITR फाइल कर लेना चाहते हैं. नौकरीपेशा लोगों के रिटर्न दाखिल करने के लिए एक फॉर्म, जो बेहद जरूरी होता है, वो है- फॉर्म 16.
ITR Form-16: आप जिस कंपनी में नौकरी कर रहे होते हैं, ये फॉर्म 16 आपको वहीं से मिलता है. हालांकि फॉर्म 16 के बिना भी कुछ विकल्प होते हैं, लेकिन इसके जरिए रिटर्न फाइल करना बहुत आसान हो जाता है.
क्या होता है फॉर्म 16?
फॉर्म 16 एक तरह का TDS सर्टिफिकेट है, जो कंपनियां अपने कर्मियों को जारी करती हैं. इसमें कर्मी को भुगतान की गई सैलरी, इस पर TDS के लिए कर्मी की ओर से चुनी गई टैक्स रिजीम, वित्त वर्ष के दौरान सैलरी पर काटे और जमा किए गए टैक्स के अलावा कर्मी की ओर से क्लेम की गई इनकम टैक्स छूट की डिटेल्स होती है.
सोर्स ऑफ इनकम के अलावा, आपने कहां-कहां निवेश किया है, कोई होम लोन या अन्य तरह का लोन लिया है, कोई किस्त भर रहे हों, इनके अलावा वो सारी डिटेल्स इस फॉर्म में होती है, जिसके तहत आपको इनकम टैक्स के प्रावधानों के मुताबिक, टैक्स में छूट मिल सकती है. बशर्ते आपने कंपनी को पहले से ये जानकारियां दे रखी हो.
इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक, कंपनियां वित्त वर्ष के अंत में वार्षिक रूप से इसे जारी करती हैं. उनके लिए अपने कर्मियों को फॉर्म 16 जारी करना अनिवार्य होता है. कर्मी इसका इस्तेमाल, ITR भरने के दौरान डेटा सोर्स के तौर पर करते हैं.
फॉर्म 16 के होते हैं 2 भाग
फॉर्म 16 को TDS के लिए बैकअप प्रूफ के रूप में रखा जाना चाहिए. फॉर्म 16 के दो भाग होते हैं. भाग A में सैलरी पर काटे गए टैक्स की डिटेल होती है.
- नियोक्ता कंपनी का नाम और पता
- नियोक्ता कंपनी का पैन (PAN) और टैन (TAN)
- जॉब कर रहे कर्मचारी का पैन
- कर्मी को भुगतान की गई राशि और स्रोत पर टैक्स कटौती (TDS) की डिटेल
फॉर्म 16 का भाग B
- सैलरी की विस्तृत डिटेल
- धारा 10 के तहत छूट की सीमा तक के भत्ता वगैरह
- I-T एक्ट के चैप्टर VI-A के तहत अनुमति प्राप्त कटौती
- इनकम टैक्स एक्ट की धारा 89 के तहत राहत
फॉर्म 16 के दोनों भागों पर TRACES का लोगो उसकी प्रामाणिकता साबित करती है. कंपनिंया TDS रिटर्न दाखिल करने के बाद इन्हें TRACES पोर्टल (TDS Reconciliation Analysis and Correction Enabling System) से डाउनलोड करती हैं.
आपको कब तक मिलेगा फॉर्म 16?
कंपनियां अपने कर्मचारियाें को दी जाने वाली सैलरी या भुगतान पर TDS काटती है और हर साल कर्मियों को फॉर्म 16 जारी करती हैं. चूंकि कंपनियों की ओर से जारी TDS सर्टिफिकेट पूरे वित्त वर्ष के लिए होता है, इसलिए कंपनियां इसे साल की चौथी तिमाही (Q4) का TDS रिटर्न दाखिल करने के बाद ही जारी कर सकती है. इसके बाद 15 दिनों के भीतर कंपनियों को फॉर्म 16 जारी करना होता है.
अब चूंकि Q4 के लिए TDS रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 मई है तो इसके 15 दिन के भीतर यानी 15 जून तक कंपनियों को हर हाल में फॉर्म 16 जारी करना होगा. हालांकि जिन कंपनियां ने डेडलाइन (31 मई) से पहले ही TDS रिटर्न फाइल कर दिया, वे 15 जून से पहले ही फॉर्म 16 जारी कर सकती हैं.
अगर आपकी कंपनी ने फॉर्म 16 जारी नहीं किया है तो 15 जून तक इंतजार कर लीजिए और फॉर्म 16 मिलने के बाद आप 31 जुलाई से पहले कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर सकते हैं.
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