Sunday, November 24, 2024
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ITR Refund: बड़ी खबर! ITR Filing के बाद भी नहीं आया रिफंड, अब क्‍या करें?

इनकम टैक्स विभाग आपको तब ITR Refund देता है, जब आपने टैक्स की राशि को पहले ही जमा कर दिया हो और वह राशि टैक्स लायबिल्टी से अधिक हो. टैक्स लायबिल्टी की गणना इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट की ओर असेसमेंट के समय सभी कटौतियों और छूटों को ध्यान में रखकर की जाती है.

कई बार ऐसा होता है कि आप ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न तय समय के भीतर दाखिल किया है, लेकिन रिफंड नहीं मिलता है. दरअसल, इनकम टैक्स रिफंड मिलने में कई फैक्टर काम करते हैं. अगर इन कारकों में से किसी एक में भी चूक हो जाती है तो, आईटीआर रिफंड में देरी हो सकती है. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आपने अपना आईटीआर तय समय सीमा के अंदर दाखिल किया है और आपका टैक्स रिफंड अभी तक नहीं आया हो. आइए हम आपको बताते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए.
अगर आपकी इनकम टैक्स रिफंड की प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई तो, आपको रिफंड-री-इश्यू दाखिल करना चाहिए. इसके बाद भी टैक्स रिफंड की राशि नहीं मिलती है तो, आप विभाग से इसकी शिकायत कर सकते हैं.

किन स्थितियों में Tax Refund मिलेगा?

इनकम टैक्स विभाग आपको तब टैक्स रिफंड करेगा, जब आपने टैक्स की राशि को पहले ही जमा कर दिया हो और वह राशि टैक्स लायबिल्टी से अधिक हो. इस टैक्स लायबिल्टी की गणना इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट की ओर असेसमेंट के समय सभी कटौतियों और छूटों को ध्यान में रखकर की जाती है.

टैक्स रिफंड रुकने की स्थिति में क्या करें?

आज अपना इनकम टैक्स दाखिल किया और एक-दो दिन में आपका टैक्स रिफंड आ जाए, ऐसा नहीं होता है. दरअसल, आईटीआर रिफंड आने में कुछ समय लगता है और कुछ प्रक्रिया को पूरा करना होता है. इनकम टैक्स रिफंड पाने के लिए आपका आईटीआर वैरिफाइड होना आवश्यक है,तभी रिफंड मिलेगा.

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Sunil kumar
Sunil kumar
Sunil Sharma has 3 years of experience in writing Finance Content, Entertainment news, Cricket and more. He has done B.Com in English. He loves to Play Sports and read books in free time. In case of any complain or feedback, please contact me @ informalnewz@gmail.com
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