ITR Refund Status: देश के सभी टैक्सपेयर को समय के साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। रिटर्न फाइल करने के कुछ समय बाद टैक्सपेयर के अकाउंट में आईटीआर रिफंड (ITR Refund) आ जाता है। वर्तमान में कई करदाता रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। आज हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि आप ऑनलाइन आईटीआर रिफंड का स्टेटस कैसे चेक करें?
ITR Refund Status: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR 2024) फाइल करने का समय आ गया है। कई करदाताओं ने रिटर्न फाइल कर दिया है वहीं कई करदाता अभी रिटर्न फाइल करेंगे।
जिन टैक्सपेयर ने रिटर्न फाइल किया है वह अब रिफंड (ITR Refund) का इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो रिटर्न फाइल करने की तारीख से 120 दिनों के अंदर रिफंड आ जाता है, लेकिन कई बार किसी तकनीकी वजह से रिफंड आने में देरी हो जाती है।
अगर आप भी आईटीआर रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि आपका आईटीआर वेरिफाई हुआ है या नहीं। अगर रिटर्न फाइल करने के बाद आप इसे वेरीफाई नहीं करते हैं तो इसे अधूरा माना जाएगा। इसका मतलब है कि आईटीआर मान्य नहीं होगा।
आईटीआर रिफंड कैसे करें चेक
आईटीआर रिफंड मिला है या नहीं इसके लिए आप ऑनलाइन रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं। रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए आपको आयकर विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट (incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाना होगा। यहां आप आसानी से स्टेटस चेक कर पाएंगे।
इसके अलावा आईटीआर रिफंड आने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर नोटिफिकेशन आ जाएगा।
ऑनलाइन कैसे चेक करें स्टेटस
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/) पर जाएं।
- इसके बाद यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करके लॉग-इन करें।
- अब आपको स्क्रीन पर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म शो होगा।
- इसके बाद फॉर्म के नीचे ड्रॉप-डाउन लिस्ट से ऑप्शन पर क्लिक करें और आईटीआर पर सेलेक्ट करें।
- अब आपको असेसमेंट ईयर दर्ज करके सबमिट करना है।
- इसके बाद रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए आपको ITR Acknowledgment Number पर क्लिक करना है।
- अब आपको स्क्रीन में आईटीआर रिफंड का स्टेटस शो हो जाएगा।
इन वजह से भी लेट आता है रिफंड
- अगर टैक्सपेयर्स ने रिटर्न फाइल करते समय बैंक अकाउंट डिटेल्स गलत भर दिया है तब भी रिफंड लेट आ सकता है।
- कई बार ज्यादा रिफंड के चक्कर में करदाता गलत जानकारी दे देते हैं।
- आईटीआर में टीडीएस (TDS) में असमानता होने की वजह से भी रिफंड में देरी होती है।
- गलत टीडीएस रिटर्न फाइल करने की वजह से भी रिटर्न लेट हो जाता है।
- अगर रिटर्न फाइल करते समय टैक्सपेयर ने कुछ जानकारी नहीं दी है तब भी रिफंड में देरी हो सकती है।
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