नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई ऐसे वित्तीय नियम हैं जो लागू होने वाले हैं। हम आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं।
1 अप्रैल 2024 से बदल रहे वित्तीय नियम: गणतंत्र वर्ष 2023-24 इसका आखिरी दौर है। ऐसे में नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई ऐसे नियम हैं जो बदल रहे हैं। ये आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालेंगे. इसमें एनपीएस में लॉग इन रूल्स से लेकर फास्टैग केवैसी से जुड़े नियम शामिल हैं। हम आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं।
1. एनपीएस लॉग इन करने के लिए जरूरी है आधार-आधारित प्रमाणीकरण
पेंशन प्रमाणपत्र पीएफआरडीए ने एनपीएस खाताधारकों के लॉगइन में बदलाव कर दिया है। अब आपको एनपीएस बैंक में लॉग इन करने के लिए पासपोर्ट के अलावा आधार से जुड़े मोबाइल नंबर की भी जरूरत पड़ेगी। अब आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे दर्ज करने के बाद ही आप एनपीएस अकाउंट में लॉग इन कर पाएंगे। यह नियम 1 अप्रैल से लागू होगा.
2. पोर्टफोलियो क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नियमों में हो रहे बदलाव
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने अपने करोड़पति को झटका देते हुए अलग-अलग डेबिट कार्ड का सालम में किरायेदारी चार्ज को बढ़ाने का फैसला किया है। यह नियम 1 अप्रैल से लागू होगा. इसके साथ ही बैंक ने क्रेडिट कार्ड उपभोक्ताओं को भी झटका देते हुए किराए पर मिलने वाले रिवार्ड प्वाइंट को 1 अप्रैल से बंद करने का फैसला किया है। इसका प्रभाव ऑरम, एसबीआई कार्ड एलीट, एसबीआई कार्ड पल्स, एसबीआई कार्ड एलीट एडवांटेज और सिंपलीक्लिक एसबीआई कार्ड कार्ड उपयोगकर्ता पर है।
3. अन्य संस्थानों के क्रेडिट कार्ड में हो रहे बदलाव
यस बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड में बदलाव का फैसला किया है। अगर कोई क्रेडिट कार्ड डेवलपर एक तिमाही में कम से कम 10,000 रुपये खर्च करता है तो उसे घरेलू एयरपोर्ट का अनलॉक करना जरूरी है। यह सुविधा 1 अप्रैल से लागू होगी. वहीं प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक भी एक तिमाही में 35,000 रुपये तक खर्च कर इंवेस्टमेंट को कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉक डाउन दे रहे हैं। यह नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा।
4. EPFO के नियमों में हो रहे बदलाव
स्टाफ फ्यूचर फंड ऑर्गनाइजेशन (ईपीएफओ) में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब नौकरी नौकरी की स्थिति में कर्मचारी का ईपीएफओ खाता खुद-ब-खुद नई नौकरी के लिए पदस्थापित हो जाएगा। सबसे पहले खाताधारकों की रिक्वेस्ट पर ही पोस्ट डाली गई थी।
5. नया टैक्स रिजीम डिफॉल्ट प्लेसमेंट होगा
इन्कम टैक्स में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब नया टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगा। ऐसे में अगर आप पुराने और नए टैक्स रिजीम में से किसी एक का चुनाव नहीं करते हैं तो आपका आईटीआर नए टैक्स रिजीम के तहत फाइल हो जाएगा। नए टैक्स रिजीम के तहत आपको 7 लाख रुपये की जमा राशि पर एक रुपये पर भी टैक्स नहीं देना होगा।
6. फास्टैग केवैसी जरूरी है
NHAI ने 1 अप्रैल से पहले लोगों से केवैसी अपडेट करने की बात कही है. ऐसा ना करने पर आपके फास्टैग अकाउंट को डीजिट कर दिया जाएगा। इसके बाद आपके खाते में ही पैसा होगा लेकिन आप अपने टोल का भुगतान नहीं कर पाएंगे।
7. यूक्रेन की युकी में टूटता जा रहा है
भारत की फार्मासिस्ट रेगुलेटर ने नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन (एनएलईएम) के तहत कुछ आवश्यक दवाओं की बिक्री में 0.0055 प्रतिशत की साझेदारी का शुभारंभ किया है। इसके बाद 1 अप्रैल 2024 से पेन किलर, एंटीबायोटिक्स और इन्फेक्शन रोधी औषधियों सहित कई जरूरी औषधियां शामिल हो जाएंगी।
8. स्मारक के वास्तुशिल्प में हो रहे बदलाव
सेक्टर सेक्टर में भी 1 अप्रैल से बड़े बदलाव हो रहे हैं। आईआरडीएआई ने सरेंडर दस्तावेजों के नियमों में बदलाव किया है। अब ग्राहकों की संख्या इतनी अधिक होगी कि उन्हें इतनी बड़ी सरेंडर रेटिंग नहीं मिलेगी। 3 साल की इनर इंश्योरेंस सरेंडर वैल्यू से कम कीमत पर खरीदें। वहीं 4 से 7 साल के अंदर सरेंडर वैल्यू पर कुछ बढ़ोतरी हो सकती है।
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