नई दिल्ली. हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है. ऐसे में अब ऐसे में अब प्रॉविडेंट फंड यानी पीएफ (PF) के नए नियम के कारण आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे. नए नियम के बाद पीएफ अकाउंट होल्डर्स को पैसा निकालने के लिए 3 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. अब नहज एक घंटे में पीएफ का पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा.
मेडिकल इमरजेंसी के समय 1 घंटे में निकाल सकते हैं पैसा
अब आप अपने एंप्लाई प्रॉविडेंट फंड (EPF) से 1 लाख रुपये एडवांस निकाल सकते हैं. आप किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के समय में यह पैसा निकाल सकते हैं. आपको इस सर्विस का फायदा उठाने के लिए बस खर्च दिखाना होगा कि आपको इमरजेंसी की किस वजह से पैसा निकाल रहे हैं.
कैसे निकालें पीएफ का पैसा
– इसके लिए आपको पहले epfindia.gov.in वेबसाइट को विजिट करना होगा.
– वेबसाइट के होम पेज पर ऊपर दाहिनी तरफ के कोने में ऑनलाइन एडवांस क्लेम पर क्लिक करें.
– इसके बाद unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface पर जाएं.
– ऑनलाइन सर्विसेस पर जाएं. इसके बाद क्लेम फॉर्म -31,19,10 सी एवं 10 डी भरें.
– अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और सत्यापित करें.
– Proceed for Online Claim पर क्लिक करें.
– ड्रॉप डाउन से PF Advance को चुनें.
– पैसे निकालने का कारण चुनें. राशि दर्ज करें और चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करें. फिर अपना पता दर्ज करें.
– Get Aadhaar OTP पर क्लिक करें और आधार लिंक्ड मोबाइल पर मिला ओटीपी डालें.
– इससे आपका क्लेम फाइल हो जाएगा. आपके खाते में एक घंटे में पीएफ क्लेम का पैसा आ जाएगा.