PM Kisan Samman Nidhi ! के तहत हर साल तीन किश्तों में किसानों को 6000 रुपये का वार्षिक नकद हस्तांतरण किया जाता है। पहली किस्त अप्रैल-जुलाई के बीच है; दूसरी किस्त अगस्त-नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर-मार्च के बीच है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की 10वीं किस्त 15 दिसंबर को आने की संभावना है, कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया है।
PM Kisan Samman Nidhi ! के तहत हर साल तीन किश्तों में किसानों को 6000 रुपये का वार्षिक नकद हस्तांतरण किया जाता है। पहली किस्त अप्रैल-जुलाई के बीच है; दूसरी किस्त अगस्त-नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर-मार्च के बीच है।
PM Kisan Samman Nidhi Scheme ! के तहत किस्त किसानों के बैंक खाते में पहुंचा दी जाती है जो उनके आधार कार्ड से जुड़ा होता है। अतीत में भुगतान विफलता का एक प्रमुख कारण आधार संख्या या खाता संख्या जैसी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी का गलत पंजीकरण रहा है।
अगर आपको लगता है कि आपने गलत आधार नंबर दिया है तो आप ऑनलाइन पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर इसे सही कर सकते हैं। नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
यहां बताया गया है कि पीएम किसान वेबसाइट पर बैंक, आधार विवरण कैसे ठीक करें
1. पीएम किसान की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
2. आपको ‘किसान कॉर्नर’ के ऊपर एक लिंक दिखाई देगा, इस लिंक पर क्लिक करें
3. आपको ‘आधार एडिट’ लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
4. एक पेज खुलेगा जहां आप अपना आधार नंबर चेक कर सकते हैं और जानकारी को सही कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, यदि बैंक खाते का विवरण गलत है, तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको अपने कृषि विभाग के कार्यालय या लेखपाल से संपर्क करना होगा। आप वहां जाकर इसे ठीक करवा सकते हैं।
केवल छोटे और सीमांत किसान परिवारों के लिए PM-KISAN योजना?
शुरुआत में जब पीएम-किसान योजना शुरू की गई थी (फरवरी, 2019), इसका लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों के लिए स्वीकार्य था, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि थी। इस योजना को बाद में जून 2019 में संशोधित किया गया और सभी किसान परिवारों के लिए विस्तारित किया गया, चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो
केंद्र सरकार ने देश के सभी 14.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रति वर्ष 6,000 रुपये का लाभ देने का निर्णय अधिसूचित किया था, चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो।
PM-KISAN योजना से किसे बाहर रखा गया है?
PM-KISAN से बाहर किए गए लोगों में संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों पर बैठे किसान परिवार, राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकारी स्वायत्त निकाय शामिल हैं। डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जैसे पेशेवर के साथ-साथ 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगी और पिछले आकलन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले भी लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।