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PM Kisan: यदि आपने भी पीएम किसान के तहत किया है ये काम? तो आपको भी लौटाने पड़ेंगे पूरे पैसे! फटाफट करें चेक

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PM Kisan Latest Update: पीएम किसान स्कीम के तहत अब उन्हीं किसान परिवारों को मदद मिलेगी जिनके नाम पर खेत है. पहले के नियम में बदलाव करते हुए पुश्तैनी जमीन में हिस्सेदारी रखने वालों को PM Kisan योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा. आइये जानते हैं विस्तार से.

PM Kisan Latest Update: पीएम किसान स्कीम के तहत अब उन्हीं किसान परिवारों को मदद मिलेगी जिनके नाम पर खेत है. पहले के नियम में बदलाव करते हुए पुश्तैनी जमीन में हिस्सेदारी रखने वालों को PM Kisan योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा. आइये जानते हैं विस्तार से.

PM Kisan Samman Nidhi Yojna Scheme: नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) देश को कई नई योजनाएं दे रहे हैं. कोरोना संकट (Coronavirus) के बाद केंद्र सरकार (Central Government) लगातार लोगों को आर्थिक तंगी से बचाने की कोशिश कर रही है. कई बार इन योजनाओं (PM Kisan Samman Yojana) का लाभ वे लोग भी लेने लगते हैं जो इनके हकदार नहीं हैं. लेकिन इस बार सरकार ऐसे फर्जी लाभार्थियों पर एक्शन लेने के लिए कमर कस ली है. अगर आपने भी ये गलती की है तो पढ़ लें ये पूरी खबर.

ध्यान से पड़े किन किसानों को मिलेगा लाभ 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त मिल गई है. 24 फरवरी 2019 को जब पीएम किसान स्कीम को लॉन्च किया गया था तो इसका फायदा केवल 2 हेक्टेयर तक जोत वाले छोटे और सीमांत किसानों तक ही सीमित था. बाद में स्कीम में 1 जून 2019 को संशोधन किया गया और इसे सभी किसान परिवारों तक विस्तारित किया गया, फिर चाहे उनकी जोत का साइज कितना ही क्यों न हो. यानी अब कितने ही हेक्टेयर जोत वाला किसान स्कीम के तहत लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकता है. लेकिन याद रहे कि खेत किसान के नाम पर हो.

 कई नियमो में बदलाव

पीएम किसान स्कीम के तहत अब उन्हीं किसान परिवारों को मदद मिलेगी जिनके नाम पर खेत है. पहले के नियम में बदलाव करते हुए पुश्तैनी जमीन में हिस्सेदारी रखने वालों को PM Kisan योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा. लेकिन ये नियम पुराने लाभार्थियों पर लागू नहीं होगा. आपको बता दें कि खेती की जमीन चाहे गांव में हो या शहर में हो, पीएम किसान के तहत आर्थिक मदद मिलेगी.

पीएम किसान स्कीम की गाइडलाइन का करे पालन

इसके साथ ही, पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की गाइडलाइन के तहत अगर सिंगल जोत वाली जमीन पर कई किसान परिवारों के नाम हैं, तो प्रत्येक पात्र किसान परिवार को अलग-अलग 6000 रुपये तक का लाभ उपलब्ध होगा. इस स्कीम के तहत अगर कोई किसान खेती करता है लेकिन वह खेत उसके नाम पर न होकर पिता या दादा के नाम हो तो उसे 6000 रुपये सालाना का लाभ नहीं मिलेगा. इसी तरह अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान से जमीन लेकर किराए पर खेती करता है, तो भी उस किराए पर खेती करने वाले को योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

 

 

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