Friday, November 22, 2024
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PPF Account: बड़ी खबर! PPF में हर महीने 1,000 रुपये जमा करने पर मिलेंगे 8 लाख रुपये से ज्यादा

PPF Account: अगर आप लॉन्‍ग टर्म इन्‍वेस्‍टमेंट के जरिए अपने बच्‍चे के फ्यूचर के लिए मोटा पैसा जमा करना चाहते हैं तो पोस्‍ट ऑफिस की पीपीएफ स्‍कीम आपके लिए बेहतर ऑप्‍शन साबित हो सकती है. हर महीने 1,000 रुपए जमा करके भी आप इससे 8 लाख से ज्‍यादा रकम जोड़ सकते हैं.

PPF Account: जब भी सरकारी स्‍कीम में निवेश करने की बात आती है तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund- PPF) का नाम जरूर आता है. ये पोस्‍ट ऑफिस की लोकप्रिय स्‍कीम्‍स (Post Office Schemes) में से एक है. सरकारी गारंटी वाली इस स्‍कीम में मिनिमम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं. पीपीएफ स्‍कीम 15 साल में मैच्‍योर होती है. साथ ही इसमें टैक्‍स बेनिफिट्स भी मिलते हैं.

अगर आप लॉन्‍ग टर्म इन्‍वेस्‍टमेंट के जरिए अपने बच्‍चे के फ्यूचर के लिए मोटा पैसा जमा करना चाहते हैं तो ये स्‍कीम बेहतर ऑप्‍शन साबित हो सकती है. मौजूदा समय में इस स्‍कीम पर 7.1 फीसदी के हिसाब से ब्‍याज दिया जा रहा है. आप हर महीने इस स्‍कीम में बच्‍चे के नाम से 1000 रुपए भी जमा करते रहें तो उसके‍ लिए 8 लाख से ज्‍यादा रुपए जोड़ सकते हैं. कैलकुलेशन से समझिए इसके लिए आपको क्‍या करना होगा.

ऐसे जुड़ेंगे 8 लाख से ज्‍यादा

अगर आप इस स्‍कीम में हर महीने 1,000 रुपए का निवेश करते हैं तो साल में 12,000 रुपए इन्‍वेस्‍ट करेंगे. स्‍कीम 15 साल बाद मैच्‍योर होगी, लेकिन आपको इसे दो बार 5-5 साल के ब्‍लॉक में बढ़वाना है और इन्‍वेस्‍टमेंट को लगातार 25 सालों तक जारी रखना है. अगर आप 25 साल तक हर महीने 1,000 रुपए निवेश करते हैं तो आप कुल 3,00,000 रुपए का इन्‍वेस्‍टमेंट करेंगे. लेकिन 7.1 फीसदी ब्‍याज के हिसाब से आप 5,24,641 रुपए सिर्फ ब्‍याज से लेंगे और आपका मैच्‍योरिटी अमाउंट 8,24,641 रुपए हो जाएगा.

कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन के साथ ऐसे होगा एक्‍सटेंशन

PPF अकाउंट एक्‍सटेंशन 5-5 साल के ब्लॉक में कराया जाता है. पीपीएफ एक्‍सटेंशन के मामले में निवेशक के पास दो तरह के विकल्‍प होते हैं- पहला, कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ अकाउंट एक्सटेंशन और दूसरा, बिना निवेश किए अकाउंट एक्सटेंशन. आपको कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ एक्‍सटेंशन कराना है. इसके लिए आपको बैंक या पोस्‍ट ऑफिस, जहां भी खाता है, वहां एक एप्‍लीकेशन देनी होगी. ध्‍यान रखिए कि ये एप्‍लीकेशन आपको मैच्‍योरिटी की तारीख से 1 साल पूरा होने के पहले देनी होगी और एक्‍सटेंशन के लिए एक फॉर्म भरना होगा. फॉर्म उसी पोस्ट ऑफिस/बैंक ब्रांच में जमा होगा, जहां PPF अकाउंट खोला गया है. अगर आप समय रहते इस फॉर्म को जमा नहीं कर पाते हैं, तो आप अकाउंट में अपना योगदान नहीं दे पाएंगे.

तीन तरह से टैक्‍स की बचत भी होगी

पीपीएफ EEE कैटेगरी वाली स्‍कीम है, इसलिए आपको इस स्‍कीम में 3 तरह से टैक्‍स में छूट मिलेगी. EEE का मतलब है Exempt Exempt Exempt. इस कैटेगरी में आने वाली स्‍कीम में सालाना जमा करवाई जाने वाली राशि पर टैक्स नहीं लगता, इसके अलावा हर साल हासिल होने वाला ब्‍याज पर टैक्‍स नहीं लगता और मैच्योरिटी के समय मिलने वाली पूरी राशि भी टैक्‍स फ्री होती है यानी इन्वेस्टमेंट, इंट्रस्ट/रिटर्न और मैच्योरिटी तीनों में टैक्‍स की बचत होती है.

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Sunil kumar
Sunil kumar
Sunil Sharma has 3 years of experience in writing Finance Content, Entertainment news, Cricket and more. He has done B.Com in English. He loves to Play Sports and read books in free time. In case of any complain or feedback, please contact me @ informalnewz@gmail.com
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