नई दिल्ली: Budget 2022: आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2022-23 के लिए बजट (Union Budget 2022-23) पेश करेंगी. इसके लिए तैयारी पूरी हो गई है. कल राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र शुरू हो गया है. बजट 2022 से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में ये साफ किया गया कि देश में एक ऐसी आयात नीति की आवश्यकता है जो बैलेंस हो.
आपको बता दें कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने भी अपनी सिफारिशें भेजी है और पीपीएफ (PPF) की अधिकतम वार्षिक जमा सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने की सिफारिश की है. आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में वार्षिक बजट पेश करेंगी. वैश्विक महामारी की मार से जूझती अर्थव्यवस्था के बीच यह बजट बेहद खास है, क्योंकि लोगों को इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं.
ICAI ने की सिफारिश
रिपोर्ट के अनुसार, इंस्टीच्युट ऑफ चार्टड अकाउंटेंट (ICAI) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) को पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) में निवेश की अधिकत्तम सीमा को मौजूदा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने का सुझाव दिया है.
PPF एकमात्र सुरक्षित और टैक्स अफेक्टिव बचत योजना’
ICAI ने सिफारिश में कहा है कि PPF की जमा सीमा में वृद्धि जरूरी है, क्योंकि ये एकमात्र सुरक्षित और टैक्स अफेक्टिव बचत योजना है. ICAI ने यह भी कहा है कि उसका मानना है कि PPF जमा सीमा में वृद्धि से GDP के प्रतिशत के रूप में घरेलू बचत को बढ़ावा मिलेगा और इसका मुद्रास्फीति विरोधी प्रभाव होगा.
ICAI के प्रमुख सुझाव
– पीपीएफ में योगदान की वार्षिक सीमा 1.5 लाख रुपये की वर्तमान सीमा से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की जाए.
– धारा सीसीएफ के तहत कटौती की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की जा सकती है.
– बड़े पैमाने पर जनता को बचत के अवसर प्रदान करने के लिए धारा 80 सी के तहत कटौती की मात्रा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की जा रही है.
– केंद्रीय बजट 2022-23 1 फरवरी, 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया जाएगा.
PPF क्या है?
पब्लिक प्रोविडेंट फंड या PPF भारत में सबसे लोकप्रिय, लंबी अवधि के निवेश विकल्पों में से एक है. यह रिटायरमेंट के बाद निवेशकों के लिए लंबे समय तक सेविंग करने की एक बचत योजना है.
PPF में निवेश पर मिलते हैं ये फायदे
एक्सपर्ट्स के मुताबिक अपने लाइफ पार्टनर के नाम पर PPF अकाउंट खोलने से निवेशक के PPF निवेश की लिमिट भी दोगुनी हो जाएगी, हालांकि तब भी इनकम टैक्स छूट की सीमा तब भी 1.5 लाख रुपये ही होगी. भले ही आपको इनकम टैक्स में छूट 1.5 लाख मिले, लेकिन इसके दूसरे कई फायदे हैं. PPF निवेश की लिमिट दोगुनी होकर 3 लाख रुपये हो जाती है. E-E-E कैटेगरी में आने की वजह से निवेशक को PPF के ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स छूट मिलती है.
क्लबिंग प्रावधानों का असर नहीं
इनकम टैक्स के सेक्शन 64 के तहत आपकी ओर से पत्नी को दी गई किसी राशि या गिफ्ट से हुई आय आपकी इनकम में जोड़ी जाएगी. हालांकि PPF के मामले में जो कि EEE की वजह से पूरी तरह से टैक्स फ्री है, क्लबिंग के प्रावधानों का कोई असर नहीं पड़ता है.