Sunday, September 8, 2024
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RBI ने एक और बैंक का लाइसेंस किया कैंसिल, चेक करें कहीं ये आपका बैंक तो नहीं?

RBI Cancelled License of Bank: रिजर्व बैंक ने एक और बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। बैंक का लाइसेंस कैंसिल होने से बैंक कारोबार नहीं कर सकता। ऐसे बैंकों के ग्राहकों को अपना पैसा समय पर निकालना जरूरी हो जाता है

RBI Cancelled License of Bank: रिजर्व बैंक ने एक और बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। बैंक का लाइसेंस कैंसिल होने से बैंक कारोबार नहीं कर सकता। ऐसे बैंकों के ग्राहकों को अपना पैसा समय पर निकालना जरूरी हो जाता है। RBI ने तेजपुर स्थित द महाभैरब कोऑपरेटिव अर्बन बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। अपना लाइसेंस कैंसिल होने के बाद सहकारी बैंक 24 जुलाई 2024 को कारोबार बंद होने से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देगा।

बैंक के पास कारोबार के लिए नहीं है पैसा

एक बयान में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार असम से भी बैंक को बंद करने और एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। आरबीआई ने लाइसेंस रद्द करने का कारण बताते हुए कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। RBI के मुताबिक बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने मौजूदा जमाकर्ताओं को पूरा पेमेंट करने में असमर्थ होगा। इसमें कहा गया है कि बैंक अगर कारोबार करता है तो ये जमाकर्ताओं के हित के लिए हानिकारक है।

ग्राहक निकाल सकते हैं इतना पैसा

हर एक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपये तक का अपना पैसा पाने का हकदार है। आरबीआई ने कहा कि सहकारी बैंक के दिये गए आंकड़ों के अनुसार लगभग 99.8 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपना जमा पैसा पूरा पाने का हकदार हैं। 13 जून 2024 तक DICGC ने पहले ही कुल बीमाकृत जमा का 20.03 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है।

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Sunil kumar
Sunil kumar
Sunil Sharma has 3 years of experience in writing Finance Content, Entertainment news, Cricket and more. He has done B.Com in English. He loves to Play Sports and read books in free time. In case of any complain or feedback, please contact me @ informalnewz@gmail.com
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