Sunday, July 7, 2024
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RBI ने अब इस बैंक पर लगाया 88.70 लाख रुपये का जुर्माना, जानें डिटेल्स

RBI penalty on SBM Bank: भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ रेगुलेटरी नॉर्म्स का पालन न करने के लिए एसबीएम बैंक (इंडिया) पर 88.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देश के सभी बैंकों के कामकाजों पर नजर रखती है. जब भी कोई बैंक नियमों को अनदेखा कर अपनी मनमानी करता है तो आरबीआई उस पर जुर्माना लगा सकता है. इसी कड़ी में भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ रेगुलेटरी नॉर्म्स का पालन न करने के लिए एसबीएम बैंक (इंडिया) पर 88.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि बैंक पर जुर्माना आरबीआई की लाइसेंस से जुड़े शर्तों का नॉन-कंप्लायंस पर लगाया गया है. इसके अलावा लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत लेनदेन को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं.

आरबीआई की ओर से बैंक को जारी किए गए थे दो नोटिस
बैंक को दो अलग-अलग नोटिस जारी किए गए, जिनमें उसे कारण बताने के लिए कहा गया. नोटिसों पर बैंक के उत्तर, उसके द्वारा किए गए जवाब के बाद आरबीआई ने पाया कि एसबीएम बैंक (इंडिया) के खिलाफ आरोप सही हैं, जिसके लिए मॉनेटरी पेनल्टी लगाया जाना जरूरी है. बैंक ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत भी कुछ लेनदेन किए, जबकि आरबीआई ने ऐसे लेनदेन को तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश था.

अब ग्राहकों के पैसे का क्या होगा?

हालांकि, RBI ने कहा कि जुर्माना विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है।

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Sunil kumar
Sunil kumar
Sunil Sharma has 3 years of experience in writing Finance Content, Entertainment news, Cricket and more. He has done B.Com in English. He loves to Play Sports and read books in free time. In case of any complain or feedback, please contact me @ informalnewz@gmail.com
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