Friday, November 22, 2024
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Senior Citizen Saving Scheme: वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छी खबर! इस स्कीम में टैक्स छूट के साथ मिल रहा 8.2% का सालाना रिटर्न, जल्दी करें निवेश, यहाँ जानें डिटेल्स

Senior Citizen Saving Scheme: सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कम से कम 1000 रुपये निवेश कर सकते हैं। साथ ही 1000 के मल्टीपल में आप मैक्सिमम 30 लाख रुपये इस स्कीम में जमा कर सकते हैं।

Senior Citizen Saving Scheme: सीनियर सिटीजन के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम) यानी (एससीएसएस) भारत सरकार की एक स्पेशल बचत स्कीम है। यह स्कीम सीनियर सिटीजन को गारंटीड रिटर्न देती है। साथ ही इसमें निवेश पूरी तरह सुरक्षित भी है। इतना ही नहीं, अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको इसके लिए टैक्स छूट का फायदा भी मिलता है। इस स्कीम के तहत आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन किया जाज सकता है।

कौन खोल सकता है अकाउंट

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत 60 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति अकाउंट खोल सकता है। इसके अलावा, 55 वर्ष से ज्यादा और 60 वर्ष से कम आयु के रिटायर्ड सिविलियन कर्मचारी भी इस शर्त के अधीन अकाउंट खोल सकते हैं कि किया जा रहा निवेश रिटायरमेंट लाभ हासिल होने के 1 महीने के भीतर किया जा रहा हो। खाता सिर्फ व्यक्तिगत क्षमता के रूप में या पति/पत्नी के साथ संयुक्त रूप से खोला जा सकता है। यहां ध्यान रहे, संयुक्त खाते में जमा की पूरी राशि सिर्फ प्राइमरी अकाउंट होल्डर की होगी।

कितना अमाउंट कर सकते हैं निवेश

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कम से कम 1000 रुपये निवेश कर सकते हैं। साथ ही 1000 के मल्टीपल में आप मैक्सिमम 30 लाख रुपये इस स्कीम में जमा कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में अगर एससीएसएस अकाउंट में कोई अतिरिक्त राशि जमा किया जाता है, तो अतिरिक्त राशि जमाकर्ता को तुरंत वापस कर दी जाएगी और सिर्फ पोस्ट ऑफिस बचत खाते पर ब्याज दर अतिरिक्त जमा की तारीख से रिफंड की तारीख तक लागू होगी।

स्कीम में रिटर्न

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सालाना 8.2% सालाना ब्याज मिलता है। पहली बार में जमा की तारीख से 31 मार्च/30 सितंबर/31 दिसंबर तक देय होगा और उसके बाद 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को ब्याज देय होगा। उदाहरण के लिए अगर आप 10,000 रुपये निवेश करते हैं तो तिमाही आधार पर 205 रुपये का ब्याज मिलता है। अगर सभी एससीएसएस खातों में कुल ब्याज एक वित्तीय वर्ष में 50,000/- रुपये से अधिक है तो ब्याज टैक्स योग्य है और भुगतान किए गए कुल ब्याज से निर्धारित दर पर टीडीएस काटा जाएगा। अगर फॉर्म 15 जी/15एच जमा किया गया है और अर्जित ब्याज निर्धारित सीमा से ज्यादा नहीं है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा।

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Sunil kumar
Sunil kumar
Sunil Sharma has 3 years of experience in writing Finance Content, Entertainment news, Cricket and more. He has done B.Com in English. He loves to Play Sports and read books in free time. In case of any complain or feedback, please contact me @ informalnewz@gmail.com
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