Wednesday, July 3, 2024
HomeFinanceStandard Deduction Relief: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बढ़ा सकती है स्टैंडर्ड डिडक्शन...

Standard Deduction Relief: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बढ़ा सकती है स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट, जानें लेटेस्ट अपडेट

Standard Deduction: केंद्र सरकार न्यू टैक्स रिजीम को बढ़ावा दे रही है. इसे इस साल से डिफॉल्ट ऑप्शन भी बना दिया गया है. अब वित्त मंत्री इसे और आकर्षक बना सकती हैं.

Standard Deduction: देश में नई सरकार के गठन के साथ ही बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बजट को लेकर विभिन्न उद्योग संगठनों और राज्यों से चर्चा कर चुकी हैं. जानकारी सामने आ रही है कि वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) आम लोगों को राहत देने के कई कदम इस बजट में उठा सकता है. इनमें इनकम टैक्स (Income Tax) छूट के दायरे को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना और स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट (Standard Deduction Limit) में इजाफा करने जैसे कदम शामिल हैं.

न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव से मिडिल क्लास को होगी राहत

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट को बढ़ाने पर विचार कर रही है. यदि ऐसा होता है तो मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी. यह आपकी टोटल इनकम का वह हिस्सा होता है जिस पर टैक्स नहीं लगता. सैलरीड क्लास को स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट से टैक्स बचाने में फायदा मिलता है. वह इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय इसका फायदा उठा सकते हैं. साथ ही एम्प्लॉयर को भी बिल कलेक्ट करने से छूट मिल जाती है. रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) में कोई बदलाव नहीं करने जा रही है.

50 हजार रुपये है फिलहाल स्टैंडर्ड डिडक्शन

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मिडिल क्लास ने लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार को सपोर्ट दिया है. ऐसे में सरकार की कोशिश है कि इस बार के बजट में उन्हें लाभ पहुंचाया जाए. मिडिल क्लास लगातार डिमांड कर रहा है कि हेल्थकेयर, एजुकेशन और इनकम टैक्स के मोर्चे पर उन्हें कुछ खास मदद सरकार की तरफ से नहीं मिल रही है. साल 2023 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत 50 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का ऐलान किया था. इस साल से न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट कर दिया गया है. इस सिस्टम में आपको 7 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट मिल जाती है.

कैपिटल गेन टैक्स से नहीं होगी छेड़छाड़

फिलहाल 3 लाख रुपये सालाना आय वालों को 5 फीसदी इनकम टैक्स देना पड़ता है. एक्सपर्ट का मानना है कि इसमें इजाफा करने से लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी. हालांकि, इससे सरकार के रेवेन्यू में थोड़ी कमी आएगी. रिपोर्ट के अनुसार, इस बजट में कैपिटल गेन टैक्स (Capital Gains Tax) से छेड़छाड़ होती नहीं दिखाई दे रही है.

इसे भी पढ़े-
Sunil kumar
Sunil kumar
Sunil Sharma has 3 years of experience in writing Finance Content, Entertainment news, Cricket and more. He has done B.Com in English. He loves to Play Sports and read books in free time. In case of any complain or feedback, please contact me @ informalnewz@gmail.com
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments