Sunday, July 7, 2024
HomeNewsTax Free Income: इस तरह की कमाई पर नहीं देना होता है...

Tax Free Income: इस तरह की कमाई पर नहीं देना होता है 1 भी रुपया टैक्स, जानिये डिटेल्स में

Tax Free Income : हर तरह की कमाई पर सरकार को टैक्स देना नहीं होता है. कुछ स्रोतों से होने वाली आय को सरकार आयकर से मुक्‍त रखती है. क्‍योंकि, आजकल ज्‍यादातर लोग कई तरह से कमाई करते हैं तो ऐसे में यह जान लेना जरूरी हो जाता है कि आपको कौन सी कमाई पर इनकम टैक्‍स देना है और किस पर नहीं. गैर-करयोग्य (Non-Taxable Income) आय के बारे में ही आज हम आपको बताएंगे.

Tax Free Income : गैर-करयोग्य आय वह कमाई है जिस पर आपको कर नहीं देना पड़ता. जब आप अपनी आयकर देनदारी की गणना करते हैं तो कुछ स्रोतों से हुई आय को आप बाहर रख सकते हैं. भारत में गैर-करयोग्य आय के बहुत से स्रोत हैं. गैर-कर योग्य आपको अपने वित्त का बेहतर प्रबंधन करने और अपने कर के बोझ को कम करने में मदद कर सकता है.

अगर आपको माता-पिता से विरासत में कोई दौलत, जेवरात या नकदी मिलती है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. अगर आपके नाम कोई वसीयत है, तो उसके जरिए मिली रकम पर भी टैक्स नहीं देना होता. हालांकि, आपको जो भी संपत्ति है, उससे होने वाली इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा.

यदि आपके पास जीवन बीमा पॉलिसी है, तो पॉलिसी परिपक्व होने पर आपको मिलने वाला पैसा गैर-करयोग्य है. इसका मतलब है कि आपको इस पर कोई कर नहीं देना होगा। हालाँकि, वार्षिक प्रीमियम (वह राशि जो आप पॉलिसी के लिए हर साल देते हैं) बीमित राशि (पॉलिसी की कीमत) के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि यह अधिक है, तो आपको अतिरिक्त राशि पर कर देना होगा.

आयकर अधिनियम के अनुसार, रक्‍त संबंधियों से मिले उपहार, जैसे कि संपत्ति, गहने या पैसे, कर योग्य नहीं हैं. गैर-रिश्तेदारों से मिले उपहार केवल 50,000 रुपये तक कर-मुक्त हैं. हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) से विरासत में मिली संपत्ति या उपहार भी कर-मुक्त हैं.

यदि आप अपनी कृषि भूमि पर खेती या उससे संबंधित गतिविधियों से पैसा कमाते हैं, तो यह आय कर-मुक्त है. इसमें कृषि भूमि खरीदने और बेचने से होने वाली आय भी शामिल है.

ग्रेच्युटी पर भी आयकर नहीं देना होता. कर्मचारियों को रिटायर होने पर या मृत्यु लाभ के रूप में दी जाने वाली धनराशि है. सरकारी कर्मचारियों के लिए यह ग्रेच्युटी पूरी तरह से कर-मुक्त है. निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए 10 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी कर-मुक्त है.

आयकर अधिनियम की धारा 10(15) के अनुसार, सुकन्या समृद्धि योजना, स्थानीय प्राधिकरण व अवसंरचना बांड तथा गोल्‍ड डिपॉजिट बॉन्‍ड्स से हुई आय पर भी आयकर नहीं देना होता है.

Sunil kumar
Sunil kumar
Sunil Sharma has 3 years of experience in writing Finance Content, Entertainment news, Cricket and more. He has done B.Com in English. He loves to Play Sports and read books in free time. In case of any complain or feedback, please contact me @ informalnewz@gmail.com
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments