Government Issues New Guidelines: सरकार ने हाल ही में एक नया आदेश जारी किया है जिसके तहत देश के कई लोग Google Drive, Dropbox और VPN सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे ! आइए इस बारे में सबकुछ जानने का प्रयास करते हैं..
Central Government Employees cannot use Google Drive Dropbox VPN: हाल ही में सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी किया गया है जिसके मुताबिक देश के कई लोग गूगल की क्लाउड सर्विस, गूगल ड्राइव (Google Drive), ड्रॉपबॉक्स (Dropbox) और वीपीएन (VPN) का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. आइए जानते हैं कि सरकार के आदेश में क्या लिखा गया है , कौन लोग इन सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और इस आदेश के पीछे का क्या कारण है..
सरकार ने जारी किया नया आदेश
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में, Indian Computer Emergency Response Team (Cert-In) और National Informatics Centre (NIC) ने एक नया आदेश जारी किया है. Economic Times के हिसाब से इस आदश में दिया गया है देश में वीपीएन (VPN) सर्विस प्रोवाइडर्स को किस तरह काम करना चाहिए. आपको बता दें कि इस आदेश के नियमों को Ministy of Electronics and Information Technology (Meity) ने सेट किया है. इनका उद्देश्य सरकार की सुरक्षा स्थिति को बेहतर बनाना है.
ये लोग नहीं कर सकते Google Drive, Dropbox और VPN का इस्तेमाल!
अगर आप सोच रहे हैं कि कौन लोगों को इन सर्विसेज का इस्तेमाल करने से रोका गया है तो आइये इस बारे में हम बताते हैं. ये आदेश दरअसल खास केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए है, वो अब से Google Drive और Dropbox जैसी क्लाउड सर्विसेज पर गुप्त सरकारी फाइल्स सेव नहीं कर सकेगे.
इन कर्मचारियों को वीपीएन सेवाओं को इस्तेमाल करने की भी अनुमति नहीं है और CamScanner जैसे थर्ड-पार्टी ऐप्स से सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी स्कैन करना मना है. ये कर्मचारी अपनी डिवाइसेज को ‘रूट’ या ‘जेलब्रेक’ नहीं कर सकते हैं और यूनिफॉर्म साइबर सिक्युोरिटी गाइडलाइन्स का पालन करना नहीं अनिवार्य है.
Ministry of State for Electronicsw and IT के राजीव चंद्रसेखर (Rajeev Chandrasekhar) ने यह कहा है कि जो कंपनियां इन नई गाइडलाइन्स को फॉलो नहीं करना चाहती हैं, वो भारत से दूर जा सकती हैं.
इन कर्मचारियों को वीपीएन सेवाओं को इस्तेमाल करने की भी अनुमति नहीं है और CamScanner जैसे थर्ड-पार्टी ऐप्स से सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी स्कैन करना मना है. ये कर्मचारी अपनी डिवाइसेज को ‘रूट’ या ‘जेलब्रेक’ नहीं कर सकते हैं और यूनिफॉर्म साइबर सिक्युोरिटी गाइडलाइन्स का पालन करना नहीं अनिवार्य है.
Ministry of State for Electronicsw and IT के राजीव चंद्रसेखर (Rajeev Chandrasekhar) ने यह कहा है कि जो कंपनियां इन नई गाइडलाइन्स को फॉलो नहीं करना चाहती हैं, वो भारत से दूर जा सकती हैं.