Home Sports अमेरिकी इमिग्रेशन ने ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए खेल वीजा पर लगाया प्रतिबंध

अमेरिकी इमिग्रेशन ने ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए खेल वीजा पर लगाया प्रतिबंध

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US Citizenship and Immigration Services (USCIS) ने ट्रांसजेंडर महिला खिलाड़ियों को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने अपनी वीजा नीति में बदलाव किया है, जिसके तहत ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला खेलों में भाग लेने के लिए वीजा पात्रता पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब उन ट्रांसजेंडर महिलाओं को वीजा नहीं मिलेगा, जो महिलाओं के खेलों में भाग लेना चाहती हैं।

यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा फरवरी में हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश 14201, “Keeping Men Out of Women’s Sports” के तहत लिया गया है, जिसमें पुरुष एथलीटों को महिलाओं के खेलों में भाग लेने से रोकने के लिए नीतियां विकसित करने का निर्देश दिया गया है।

क्या है इसका मकसद?

दरअसल, अमेरिका चाहता है कि सभी महिला एथलेटिक्स के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकें। ट्रांसजेंडर महिलाओं को भी पुरुष मानते हुए उन्हें महिलाओं के खेलों से दूर रखा गया है। USCIS ने एक बयान में कहा, “हमने कुछ वीजा श्रेणियों की पात्रता को स्पष्ट किया है, जैसे कि O-1A (असाधारण क्षमता वाले विदेशी), E11 (असाधारण क्षमता वाले), E21 (विशेष क्षमता वाले), और राष्ट्रीय हित छूट (NIW) के लिए। यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि अमेरिका में महिलाओं के खेलों में समान अवसर हों।” USCIS के प्रवक्ता मैथ्यू ट्रैगेसर ने कहा-

“पुरुषों की महिलाओं के खेलों में कोई जगह नहीं है। USCIS उस खामियों को बंद कर रहा है, जिसके तहत विदेशी पुरुष एथलीट अपनी लैंगिक पहचान बदलकर और जैविक लाभों का उपयोग करके महिलाओं के खिलाफ खेलों में जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं। यह सुरक्षा, निष्पक्षता, सम्मान और सच्चाई का मामला है कि केवल महिला एथलीटों को ही अमेरिका में महिलाओं के खेलों में भाग लेने के लिए वीजा दिया जाए।”

तत्काल प्रभाव से लागू हुआ नियम

USCIS ने यह भी स्पष्ट किया कि पुरुष एथलीटों द्वारा महिलाओं के खेलों में भाग लेने को वीजा आवेदन में नकारात्मक कारक माना जाएगा। अगर कोई पुरुष एथलीट पुरुषों के खेलों में प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद महिलाओं के खेलों में भाग लेना चाहता है, तो उसे अपनी असाधारण क्षमता के क्षेत्र में काम जारी रखने वाला नहीं माना जाएगा।

इसके अलावा, ऐसे एथलीटों को राष्ट्रीय हित में नौकरी की पेशकश और श्रम प्रमाणन आवश्यकता से छूट नहीं दी जाएगी। यह नीति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। USCIS ने कहा कि यह नीति मैनुअल पुराने दिशानिर्देशों को रद्द करता है और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

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