Wrong Account Money Transfer: आप गलती से किसी दूसरे व्यक्ति या बैंक में पैसे ट्रांसफर कर चुके हैं और उनके संपर्क की जानकारी आपके पास है, तो आप उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या समझा सकते हैं. इसके अलावा अगर पैसे बड़ी मात्रा में हैं और वापस नहीं मिल रहे हैं, तो आप पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
Wrong Account Money Transfer: अगर आप गलती से UPI के माध्यम से गलत खाते में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. दरअसल यहां हम आपको यूपीआई से गलत पेमेंट को रिकवर करने का तरीका बता रहे हैं.
जिसको जानने के बाद आप 48 से 72 घंटे के अंदर अपनी भेजी गई रकम को वापस पा सकते हैं. यहां बताई गई ट्रिक में आपको कहीं भाग-दौड़ भी नहीं करनी होगी, बस कुछ ऑनलाइन शिकायत और फिर आपकी पाई-पाई वापस.
टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत
जैसे ही गलत यूपीआई पेमेंट हो जाए तो सबसे पहले बैंक के कस्टमर सर्विस सेंटर को कॉल करें. आप चाहे तो यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं. टोल फ्री नंबर 18001201740 पर फोन करके भी शिकायत की जा सकती है. जिसमें पेमेंट की पूरी जानकारी देनी होगी. RBI के नियमों के अनुसार अपने पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को सबसे पहले गलत पेमेंट की जानकारी देकर रिफंड जल्दी हासिल कर सकते हैं. GPay, PhonePe, Paytm या UPI ऐप के कस्टमर केयर सपोर्ट में कॉल करके मामले की जानकारी देनी होगी.
NPCI पोर्टल पर करें शिकायत
अगर कस्टमर सर्विस से मदद नहीं मिल पाती है तो आप NPCI पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं. सबसे पहले NPCI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. फिर Get in touch पर क्लिक करें. इसके बाद मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करें. इसमें नाम, ईमेल आईडी जैसी तमाम जानकारी भरना होगा. इसे सब्मिट करने के बाद आग बढ़ने पर Dispute Redressal Mechanism को सेलेक्ट करें. कंप्लेंट सेक्शन के तहत ट्रांजेक्शन डिटेल्स को एंटर करें. जिसमें UPI ट्रांजेक्शन आईडी, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, अमाउंट ट्रांसफर्ड, डेट ऑफ ट्राजेंक्शन, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर शामिल होगा. जहां कारण पूछा जाएगा वहां पर Incorrectly transferred to another account को सेलेक्ट करें. इसके बाद इसे सब्मिट कर दें.
अन्य बैंक या व्यक्ति से संपर्क करें
आप गलती से किसी दूसरे व्यक्ति या बैंक में पैसे ट्रांसफर कर चुके हैं और उनके संपर्क की जानकारी आपके पास है, तो आप उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या समझा सकते हैं. इसके अलावा अगर पैसे बड़ी मात्रा में हैं और वापस नहीं मिल रहे हैं, तो आप पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं. पुलिस साइबर क्राइम सेल भी इस मामले में मदद कर सकती है.
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