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ITR e-filing portal new update: खुशखबरी! टैक्सपेयर्स को अब बार-बार दफ्तर जाने की टेंशन खत्म, एक क्लिक में चेक कर पाएंगे इनकम टैक्स के नोटिस

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ITR e-filing portal new update: खुशखबरी! टैक्सपेयर्स को अब बार-बार दफ्तर जाने की टेंशन खत्म, एक क्लिक में चेक कर पाएंगे इनकम टैक्स के नोटिस

Income Tax Portal: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि इस सुविधा से टैक्सपेयर्स को काफी मदद मिलने वाली है. उन्हें अब बार-बार दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी…

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स की मदद के लिए नए-नए फीचर पेश करते रहता है. रिटर्न फाइलिंग के इस नए सेशन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक और नए फीचर की शुरुआत की है. यह फीचर टैक्सपेयर्स को एक ही क्लिक में डिपार्टमेंट से मिलने वाले नोटिसों को ट्रैक करने में सक्षम बनाएगा.

पोर्टल पर यहां मिलेगी सुविधा
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यह नया फीचर ई-प्रोसीडिंग सेक्शन (e-Proceedings) में जोड़ा गया है. इस नए टैब पर क्लिक करते ही यूजर एक ही जगह पर सभी पेंडिंग टैक्स प्रोसीडिंग को ट्रैक कर पाएंगे. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से टैक्सपेयर को मिलने वाले सारे लेटर और नोटिस इसी एक टैब में मिलेंगे. उन्हें सर्च करने के लिए सर्च ऑप्शन भी दिया गया है.

एफएक्यू में दी गई ये जानकारी

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एफएक्यू में भी इस नए फीचर के बारे में बताया है. डिपार्टमेंट ने एफएक्यू में इसके बारे में कहा है कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध ई-प्रोसीडिंग टैब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से इश्यू किए गए सभी नोटिस, इंटिमेशन और लेटर पर इलेक्ट्रॉनिकली रिस्पॉन्ड करने का सरल तरीका है.

इनकम टैक्स पोर्टल के इस नए टैब में जिन कम्युनिकेशंस की जानकारी मिलेगी, वे इस प्रकार हैं:

  • सेक्शन 139(9) के अंतर्गत डिफेक्टिव नोटिस
  • सेक्शन 245 के तहत सूचना – डिमांड के अगेंस्ट एडजस्टमेंट
  • धारा 143(1)(ए) के तहत प्रथम दृष्टया एडजस्टमेंट
    धारा 154 के तहत सुओ-मोटो सुधार
  • असेसिंग ऑफिसर या किसी अन्य आयकर प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए नोटिस
    स्पष्टीकरण के लिए मांगे जाने वाले कम्युनिकेशन
  • इसके अतिरिक्त, एक पंजीकृत उपयोगकर्ता उपरोक्त सूचीबद्ध किसी भी नोटिस/सूचना/पत्र का जवाब देने के लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि को जोड़ सकता है या हटा सकता है

टैक्स डिपार्टमेंट को ये उम्मीद

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि पोर्टल पर शुरू की गई इस नई सुविधा से टैक्सपेयर के ऊपर कम्पलायंस का बोझ कम होगा. उन्हें हर काम के लिए इनकम टैक्स के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी. इसके अलावा टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स नोटिस समेत डिपार्टमेंट की ओर से भेजे जाने वाले विभिन्न अन्य कम्युनिकेशन पर नजरें बनाए रखने में सहूलियत होगी.

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