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Income Tax SMS Alert: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन टैक्सपेयर्स को भेज रहा है SMS अलर्ट, तुरंत चेक करलें क्या है इसका मतलब

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Income Tax SMS Alert: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन टैक्स पयेर्स को भेज रहा है SMS अलर्ट, तुरंत चेक करलें क्या है इसका मतलब

Income Tax SMS Alert:  देशभर में कुछ सैलरीड क्लास टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की तरफ से टोटल टैक्स डिडक्शन (TDS) को लेकर मैसेज मिले हैं. अगर आपको भी ऐसा कोई मैसेज मिला है तो घबराएं नहीं. SMS के तौर पर में भेजे गए इस मैसेज में 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही के लिए नियोक्ता (Employer) की तरफ से काटे गए TDS और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए क्युमुलेटिव TDS की डिटेल दी गई है.

Income Tax SMS Alert: विभाग के मैसेज में क्या लिखा?

मैसेज में लिखा है कि 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही के लिए पैन xxx पर नियोक्ता की तरफ से टोटल टीडीएस xxx है और फाइनेंशिय ईयर 23-24 के लिए क्युमुलेटिव TDS xxx है. डिटेल्स के लिए 26AS देखें. ITD टीम का मकसद अंतिम तिमाही और पिछले फाइनेंशियल ईयर के दौरान जमा किए गए TDS की जानकारी देना है.

हालांकि, संभव है कि कुछ टैक्सपेयर्स ने इस मैसेज को गलत समझा हो और यह सोचने लगे हों कि क्या उन पर डिपार्टमेंट का कुछ टैक्स (Income Tax News) बकाया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यह SMS अलर्ट सर्विस साल 2016 के आखिर में टैक्सपेयर्स को उनके टोटल TDS डिडक्शन के बारे में जानकारी देने के मकसद से शुरू की गई थी.

रिटर्न फाइल करने के लिए 15 जून तक इंतजार करें

दरअसल, सैलरीड इंडिविजुअल्स को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना है तो उन्हें जून तक इंतजार करना होगा क्योंकि यही वो समय है जब आमतौर पर कंपनियां फॉर्म 16 जारी करती हैं. नियम के मुताबिक, कंपनियों को हर साल फॉर्म 16 उस फाइनेंशियल ईयर, जिसमें टैक्स काटा गया है, के तुरंत बाद या 15 जून से पहले जारी करना होता है. हालांकि, जल्दी रिटर्न फाइल करने के इच्छुक टैक्सपेयर ई-फाइलिंग पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं.

क्या है फॉर्म 16?

इस ऑप्शन के बावजूद, एक्सपर्ट कुछ समय इंतजार करने की सलाह देते हैं ताकि तब तक फॉर्म 26AS और AIS पूरी तरह अपडेट किए जा चुके हों, जिससे Income Tax Return फाइल करने का प्रोसेस आसान हो जाए. फॉर्म 16, नियोक्ताओं यानी एम्प्लॉयर की तरफ से जारी एक सर्टिफिकेट होता है, जिसमें ITR फाइल करने के लिए आवश्यक जानकारी शामिल होती है. फॉर्म 16 में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच अलग-अलग ट्रांजैक्शन के लिए TDS और सोर्स पर टैक्स कलेक्शन (TCS) की डिटेल्स दी गई होती है.

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