आईटीआर फाइल करते समय पैन, आधार और बैंक खाते का विवरण बिल्कुल सही और सटीक दें क्योंकि इसमें गलती होने की वजह से आवेदन रिजेक्ट हो सकता है या रिफंड में देरी हो सकती है.
इनकम टैक्स रिर्टन (ITR) फाइल करने से पहले कुछ बातों पर गौर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. इससे बचने के लिए आईटीआर (ITR) फाइल करते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखें. साथ ही आईटीआर (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख का भी ध्यान रखें जो कि 31 जुलाई है.
सही दें विवरण
आईटीआर (ITR) दाखिल करते समय इस बात पर गौर करना जरूरी है कि व्यक्तिगत जानकारी (Personal Details) सही हो. जैसे पैन, आधार और बैंक खाते का विवरण बिल्कुल सही और सटीक दें, क्योंकि इसमें गलती होने की वजह से आवेदन रिजेक्ट हो सकता है या रिफंड (Refund) में देरी हो सकती है, इसके अलावा गलत जानकारी देने के कारण कई दिक्कतों का सामना भी करना कर पड़ सकता है.
ये दोनों फॉर्म हैं जरूरी
इंनकम टैक्स रिर्टन भरने के लिए फॉर्म 26AS और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (Annual Information Statement) दोनों की आवश्यकता पड़ती है. फॉर्म 26AS में ब्याज, सैलरी, डिविडेंड पर टीडीएस (Tax Deducted at Source) कटौती के साथ टीसीएस (Tax Collected at Source) से जुड़ी सभी जानकारी देनी होती है.
इसके अलावा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) फॉर्म के जरिए तमाम वित्तीय जानकारी देनी होती है और तमाम ट्रांजैक्शन की भी डिटेल्स देनी होती है जिससे आय (Income) हुआ है. इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, एफडी, रियल स्टेट से कमाई वगैरह शामिल है. इतना ही नहीं, अगर विदेश से कोई इनकम हुआ है तो उसकी जानकारी भी आईटीआर (ITR) फाइल करते वक्त देना जरूरी है.
घर में निवेश पर छूट
अगर घर खरीदने में पैसों का निवेश किया है या होम लोन लिया है तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (Taxable long Term Capital Gains) के तहत धारा 54 या 54 एफ के जरिए लाभ मिल सकता है. यानी आईटीआर (ITR) दाखिल करते वक्त इसको मेंशन कर के छूट का लाभ लिया जा सकता है.
फॉर्म 16/16A
फॉर्म 16 जहां वेतन से होने वाले आय के लिए है, तो वहीं फॉर्म 16A सैलरी के अलावा अन्य (Other) आय (Income) पर TDS के लिए लागू होता है. जब ये फॉर्म मिले तो सबसे पहले अपनी द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित करें और अपने पैन नंबर का मिलान जरूर कर लें ताकि आगे किसी भी तरह के दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े.
अगर फॉर्म 16/16A में कोई भी त्रु़टि हो तो इसकी जानकारी तुरंत संबंधित कर्मचारी को दें. साथ ही अगर पुरानी कर प्रणाली को चुना है, तो ये सुनिश्चित कर लें कि एलटीए (LTA) एचआरए (HRA) और हर तरह के छूट का उल्लेख सही ढंग से किया गया हों.
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