Thursday, May 9, 2024
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आयकर रिटर्न दाखिल करने पर नवीनतम अपडेट, 31 जुलाई के बाद रिटर्न दाखिल करने पर कोई जुर्माना नहीं

इनकम टैक्स: खास बात यह है कि आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है. हालांकि, आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, अगर आप 31 जुलाई के बाद भी रिटर्न दाखिल करते हैं तो आपको जुर्माना नहीं देना होगा. यह बात आयकर विभाग ने टैक्स भरने वालों की जानकारी के लिए कही है।

इनकम टैक्स: आयकर विभाग की ओर से जारी ताजा अपडेट के मुताबिक, जून के अंत तक एक करोड़ से ज्यादा लोगों ने रिटर्न दाखिल किया है. पिछले साल की तरह इस साल भी इनकम टैक्स रिटर्न के मामले में रिकॉर्ड तोड़ फाइलिंग हो सकती है। लोग अब टैक्स भरने को लेकर दिन-ब-दिन जागरूक होते जा रहे हैं। इस साल जून में दाखिल रिटर्न पिछले साल की तुलना में करीब 12 फीसदी ज्यादा है.

31 जुलाई के बाद भी रिटर्न दाखिल किया जा सकता है

खास बात यह है कि आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है. हालांकि, आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, अगर आप 31 जुलाई के बाद भी रिटर्न दाखिल करते हैं तो आपको जुर्माना नहीं देना होगा. यह बात आयकर विभाग ने टैक्स भरने वालों की जानकारी के लिए कही है।

शून्य रिटर्न फ़ाइल

आयकर विशेषज्ञों के अनुसार, जिन लोगों की कुल आय मूल छूट सीमा से अधिक नहीं है, उन्हें देर से रिटर्न दाखिल करने पर कोई जुर्माना नहीं लगता है। आसान शब्दों में कहें तो 31 जुलाई के बाद जीरो रिटर्न फाइलिंग पर भी जुर्माना नहीं लगेगा। अगर वित्त वर्ष 2021-22 तक आपकी कुल आय 2.5 लाख रुपये या उससे कम है तो 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स भरने पर भी आपको जुर्माना नहीं देना होगा.

shamyu maurya
shamyu maurya
Shyamu has done Degree in Fine Arts and has knowledge about bollywood industry. He started writing in 2018. Since then he has been associated with Informalnewz. In case of any complain or feedback, please contact me @informalnewz@gmail.com
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