Friday, March 29, 2024
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PM Kisan Yojana !15 दिसंबर को आ रही है PM-KISAN 10वीं किस्त : लाभार्थी अपना नाम चेक करने के लिए आसान तरीका यहाँ चेक करे

यहां सीधे लिंक का उपयोग करके पीएम किसान वेबसाइट के माध्यम से अपना नाम जांचने का तरीका बताया गया है

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की 10वीं किस्त 15 दिसंबर को आने की संभावना है, जैसा कि मीडिया में व्यापक रूप से बताया जा रहा है।

पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हर साल तीन किश्तों में किसानों को 6000 रुपये का वार्षिक नकद हस्तांतरण किया जाता है। पहली किस्त अप्रैल-जुलाई के बीच है; दूसरी किस्त अगस्त-नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर-मार्च के बीच है।

यहां सीधे लिंक का उपयोग करके पीएम किसान वेबसाइट के माध्यम से अपना नाम जांचने का तरीका बताया गया है

pmkisan.gov.in वेबसाइट पर लॉग ऑन करें

दायीं ओर आपको फार्मर्स कॉर्नर दिखाई देगा

किसान कॉर्नर पर क्लिक करें

अब आप्शन में से Beneficiary Status . पर क्लिक करें

अपनी स्थिति देखने के लिए आपको कुछ विवरण जैसे अपना आधार नंबर, बैंक खाता और अपना मोबाइल नंबर देना होगा

उपरोक्त प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, यदि आपका नाम सूची में है तो आपको अपना नाम मिल जाएगा

मोबाइल ऐप के जरिए पीएम किसान में अपना नाम कैसे चेक करें

मोबाइल ऐप से अपना नाम चेक करने के लिए आपको सबसे पहले पीएम किसान मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। एक बार जब आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, तो आपके पास सभी विवरणों तक पहुंच होगी।

क्या PM-KISAN योजना केवल छोटे और सीमांत किसान परिवारों के लिए है?

शुरुआत में जब पीएम-किसान योजना शुरू की गई थी (फरवरी, 2019), इसका लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों के लिए स्वीकार्य था, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि थी। इस योजना को बाद में जून 2019 में संशोधित किया गया और सभी किसान परिवारों के लिए विस्तारित किया गया, चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो

PM-KISAN योजना से किसे बाहर रखा गया है?

PM-KISAN से बाहर किए गए लोगों में संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों पर आसीन किसान परिवार, राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकारी स्वायत्त निकाय शामिल हैं। डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जैसे पेशेवर के साथ-साथ 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगी और पिछले आकलन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले भी लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।

 

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