RBI New Action: इस बैंक को कई दिशानिर्देशों के उल्लंघन का दोषी पाया है. इसके चलते उस पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है.
Central Bank of India: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन के आरोप में बैंक के खिलाफ 1.45 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना ठोका है. रिजर्व बैंक ने 11 जून को एक आदेश जारी करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ यह कार्रवाई की है.
लोन, एडवांस और कस्टमर प्रोटेक्शन नियमों का हुआ उल्लंघन
आरबीआई के अनुसार, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लोन और एडवांस के साथ ही कस्टमर प्रोटेक्शन से जुड़े केंद्रीय बैंक के कुछ दिशानिर्देशों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है. आरबीआई ने यह एक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 (Banking Regulation Act) के अंतर्गत लिया है. सेंट्रल बैंक को आदेश दिया गया है कि वह 1,45,50,000 रुपये जुर्माना भरे.
बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ आरबीआई
आरबीआई ने सेंट्रल बैंक की 31 मार्च, 2022 की वित्तीय स्थिति की जांच की थी. इसमें पाया गया कि आरबीआई के दिशानिर्देशों का सही से पालन नहीं किया जा रहा है. इसके बाद केंद्रीय बैंक की ओर से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. नोटिस पर मिले बैंक के जवाब और सुनवाई के दौरान दी गई दलीलों के बाद आरबीआई ने फैसला दिया कि बैंक पर लगाए गए आरोप सही हैं. इसलिए उस पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए.
आरबीआई ने कहा- कस्टमर्स पर नहीं पड़ेगा कोई दुष्प्रभाव
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सब्सिडी के माध्यम से सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के बदले एक कॉर्पोरेशन को वर्किंग कैपिटल लोन मंजूर किया था. इसके अलावा कस्टमर के अकाउंट में अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की राशि को 10 वर्किंग डेज के अंदर क्रेडिट करने में विफल रहा. साथ ही कुछ कस्टमर्स को शिकायत के 90 दिनों के अंदर भी हर्जाना नहीं दे पाया. आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई बैंक के खिलाफ की गई है. इस फैसले का कस्टमर्स पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा.
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