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RBI ने नियमों का पालन नहीं करने पर इन 7 को-ऑपरेटिव बैंकों पर ठोका जुर्माना

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RBI की सख्त कार्रवाई, इन 4 बैंकों के लाइसेंस रद्द; ग्राहकों के पैसे का क्या होगा?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 26 जून को कुछ नियमों का उल्लंघन करने के लिए सात को-ऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना (monetary penalties) लगाया है. जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें टेक्सटाइल ट्रेडर्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उज्जैन नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, पानीहाटी को-ऑपरेटिव बैंक, द बेरहामपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक, सोलापुर सिद्धेश्वर सहकारी बैंक, उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और उत्तरपारा को-ऑपरेटिव बैंक शामिल हैं.

किस बैंक पर कितना जुर्माना

आरबीआई ने उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 28 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जबकि टेक्सटाइल ट्रेडर्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 4.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा, सेंट्रल बैंक ने पानीहाटी सहकारी बैंक और उत्तरपारा सहकारी बैंक प्रत्येक पर 2.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

RBI ने सोलापुर सिद्धेश्वर सहकारी बैंक पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. इसी तरह उज्जैन नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित और द बेरहामपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.

क्यों लगा जुर्माना

केंद्रीय बैंक ने अलग-अलग प्रेस रिलीज में कहा कि बैंकों ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1950 का उल्लंघन और डिपॉजिट्स पर ब्याज दरों से संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया गया है. कहा गया है कि साथ ही किसी भी अच्छे सॉफ्टवेयर को उपयोग में लाने में विफलता जैसे नियमों का उल्लंघन किया गया है. RBI ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान इनएक्टिव अकाउंट में मिनिमम बैलेंस बनाए न रखने आदि के लिए जुर्माना लगाया गाया है. इस महीने की शुरुआत में RBI ने कई नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए चार कोऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया था.

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