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Supreme Court: पति का पत्नी की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

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Supreme Court: पति का पत्नी की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

Supreme Court: पत्नी की संपत्ति पर पति का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि एक पति का अपनी पत्नी के ‘स्त्रीधन’ (महिला की संपत्ति) पर कोई कंट्रोल नहीं है। हालांकि, वह संकट के समय इसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसका नैतिक दायित्व है कि वह इसे अपनी पत्नी को लौटा दे

Supreme Court: पत्नी की संपत्ति पर पति का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि एक पति का अपनी पत्नी के ‘स्त्रीधन’ (महिला की संपत्ति) पर कोई कंट्रोल नहीं है। हालांकि, वह संकट के समय इसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसका नैतिक दायित्व है कि वह इसे अपनी पत्नी को लौटा दे। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कही है। सुप्रीम कोर्ट ने पुरुष को निर्देश देते हुए कहा कि एक महिला को उसके खोए हुए सोने के बदले में 25 लाख रुपये का पेमेंट करें। इस मामले में महिला ने दावा किया कि शादी के समय उसके परिवार ने उसे 89 सोने के क्वाइट उपहार में दिए थे। साथ ही शादी के बाद उनके पिता ने उनके पति को 2 लाख रुपये का चेक दिया था।

पति और उसकी मां ने रख लिए पत्नी के सारे गहने

महिला के मुताबिक शादी की पहली रात पति ने उसके सारे गहने अपने कब्जे में ले लिए और उन्हें सुरक्षित रखने की आड़ में अपनी मां को सौंप दिये। उसने आरोप लगाया कि पति और उसकी मां ने अपनी पहले से मौजूदा फाइनेंशियल कर्ज को पूरा करने के लिए सभी ज्वैलरी का दुरुपयोग किया था। फैमिली कोर्ट ने 2011 में माना कि पति और उसकी मां ने सही में अपीलकर्ता के सोने के गहनों का दुरुपयोग किया था और वह दुरुपयोग से हुए नुकसान की भरपाई करने की हकदार थी।

पत्नी की संपंत्ति पति के साथ ज्वाइंट संपत्ति नहीं

केरल उच्च न्यायालय ने पारिवारिक अदालत को दी गई राहत को आंशिक रूप से खारिज करते हुए कहा कि महिला पति और उसकी मां के सोने के आभूषणों की हेराफेरी को साबित करने में सक्षम नहीं थी। इसके बाद महिला ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि ‘स्त्रीधन’ संपत्ति पत्नी और पति की ज्वाइंट संपत्ति नहीं है।

स्त्रीधन में शामिल हैं ये सभी चीजें

किसी महिला को शादी से पहले, शादी के समय या विदाई के समय या उसके बाद उपहार में दी गई संपत्तियां उसकी स्त्रीधन संपत्तियां हैं। पीठ ने पहले के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पति का उसकी स्त्रीधन संपत्ति पर कोई नियंत्रण नहीं है। वह अपने संकट के समय में इसका उपयोग कर सकता है, लेकिन फिर भी उसका नैतिक दायित्व है कि वह अपनी पत्नी को वह संपत्ति या उसका मूल्य लौटाए।

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