Tuesday, May 7, 2024
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Traffic Law: ट्रैफिक कांस्टेबल को नहीं है जुर्माना लगाने का अधिकार, जानें क्या हैं सही नियम

ट्रैफिक इंस्पेक्टर: आपका चालान काटने के लिए ट्रैफिक पुलिस के पास चालान बुक या ई-चालान मशीन होनी चाहिए। इन दोनों में से कम से कम एक भी किए बिना आपकी मुद्रा नहीं काटी जा सकती

ट्रैफिक नियम: कई बार जल्दबाजी के कारण आपसे कुछ ट्रैफिक नियम टूट जाते हैं। ऐसी स्थिति में ट्रैफिक पुलिस चालान काट देती है लेकिन यहां हमने कुछ बातें बताई हैं, जिन्हें जानकर आप अपने साथ ऐसा होने से रोक सकते हैं।

आपका चालान काटने के लिए ट्रैफिक पुलिस के पास चालान बुक या ई-चालान मशीन का होना जरूरी है. इन दोनों में से कम से कम एक भी किए बिना आपकी मुद्रा नहीं काटी जा सकती

ट्रैफिक पुलिसकर्मी को अपनी वर्दी में रहना भी अनिवार्य है। वर्दी पर उनका बैज नंबर और उनका नाम लिखा होना चाहिए। यदि वे वर्दी में नहीं हैं, तो आप पुलिसकर्मी से उन्हें अपना पहचान पत्र दिखाने के लिए भी कह सकते हैं।

ट्रैफिक पुलिस का हेड कांस्टेबल आपसे सिर्फ 100 रुपये का जुर्माना वसूल सकता है. इसके अलावा जुर्माना केवल यातायात अधिकारी (एएसआई या एसआई) द्वारा लगाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि इन अधिकारियों को 100 रुपये से ऊपर की करेंसी काटने का अधिकार है.

जुर्माना लगाने का अधिकार एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर को है. उनकी मदद के लिए ट्रैफिक कांस्टेबल मौजूद हैं. उन्हें किसी की कार की चाबियाँ लेने या कार के टायरों से हवा निकालने का कोई अधिकार नहीं है। वो आपसे गलत बात भी नहीं कर सकते.

जब कोई ट्रैफिक कांस्टेबल आपके वाहन की चाबी लगाता है, तो आपको घटना का वीडियो बनाने की सलाह दी जाती है। आप उस इलाके के पुलिस स्टेशन में जाकर किसी वरिष्ठ अधिकारी को यह वीडियो दिखाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं.

shamyu maurya
shamyu maurya
Shyamu has done Degree in Fine Arts and has knowledge about bollywood industry. He started writing in 2018. Since then he has been associated with Informalnewz. In case of any complain or feedback, please contact me @informalnewz@gmail.com
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