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UP Police Bharti Exam Dates Announced: यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की नई डेट आई, जानें- कब-कब है एग्जाम

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UP Police Bharti Exam Dates Announced: यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की नई डेट आई, जानें- कब-कब है एग्जाम

UP Police Bharti Exam Dates: यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया है। लिखित परीक्षा दिनांक 23,24,25 अगस्त एवं 30,31 अगस्त 2024 को आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है।

UP Police Bharti Exam Dates: यूपी पुलिस में सिपाही (कांस्टेबल) के 60244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा की डेट गुरुवार को घोषित कर दी गईं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से यह परीक्षा आगामी 23, 24, 25, 30 व 31 अगस्त को आयोजित की जाएगी। पूर्व में पेपर लीक होने के कारण यह परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को रोडवेज की बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद परीक्षा निरस्त करते हुए छह माह के अंदर शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को ध्यान में रखते हुए पुनः परीक्षा कराने का निर्देश दिया था। चयन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण ढंग से कराए जाने के संबंध में परीक्षा संबंधी विभिन्न व्यवस्थाओं जैसे परीक्षा की तैयारियों, परीक्षा केंद्रों के चयन, परीक्षार्थियों के सत्यापन तथा सॉल्वर बैठाने ेस रोकने के बारे में भी प्रदेश सरकार ने गत 19 जून को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया था। परीक्षा इन सभी मानकों के अनुसार आयोजित की जाएगी। जन्माष्टमी त्योहार के कारण परीक्षा में अंतराल दिया गया है। जन्माष्टमी त्योहार के कारण परीक्षा में अंतराल दिया गया है।

पहली जुलाई को जारी किया था अध्यादेश

शासन ने पहली जुलाई 2024 को सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों जैसे प्रश्नपत्र लीक होने और उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ आदि को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश 2024 को अधिसूचित किया था। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्नपत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो इस अधिनियम के तहत दंडनीय है। ऐसे प्रकरणों में एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा या दोनों ही हो सकती है।

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