7th Pay Commission: हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया था.अब रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी की लिमिट 25 फीसदी बढ़ाकर 20 लाख से 25 लाख रुपये कर दी गई है.
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों का डीए (DA Hike) बढ़ा दिया था. अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक और तोहफा दिया है. केंद्र सरकार ने उनके ग्रेच्युटी लिमिट को बढ़ाने का फैसला लिया है. सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी की में 25 फीसदी का इजाफा किया है. इससे ग्रेच्युटी की लिमिट 20 लाख से 25 लाख रुपये कर हो गई है. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी मानी जाएगी.
30 मई 2024 के ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया कि 7वें पे कमीशन की सिफारिशों के कार्यान्वयन में सरकार के फैसले के अनुसार, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम 2021 के तहत सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 1 जनवरी 2024 से 25% यानी 20.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 25.00 लाख रुपये कर दी जाएगी.
30 अप्रैल को लिया गए फैसले पर 7 मई को रोक लगा दी गई थी
इससे पहले ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी करने का फैसला 30 अप्रैल को किया गया था. मगर, 7 मई को सर्कुलर जारी करते हुए इस पर रोक लगा दी गई थी.
क्या है ग्रेच्युटी
किसी कंपनी में अगर कोई कर्मचारी लंबे समय तक काम करता है तो उसको सैलरी, पेंशन और पीएफ के अलावा ग्रेच्युटी मिलती है. यह किसी कर्मचारी को कंपनी की ओर से मिलने वाला रिवार्ड होता है. मौजूदा समय में, कोई भी कर्मचारी ग्रेच्युटी पाने का हकदार तब होता है, जब वह कम से कम 5 साल नौकरी कर चुका हो.
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