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PF Loan Apply Online: पीएफ ऋण ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है; इसे कैसे करना है, प्रोसेस देखें

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EPFO Account Holders: कर्मचारी यूएएन पोर्टल के माध्यम से अपनी निकास तिथि कैसे अपडेट कर सकते हैं?

जिस व्यक्ति ने किसी कंपनी में पांच साल से अधिक समय तक काम किया हो, वह अपने पीएफ खाते से कर्ज ले सकता है

PF Loan Apply Online: कर्मचारी भविष्य निधि या ईपीएफ वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एक सेवानिवृत्ति लाभ योजना है। इस योजना के तहत, पात्र संगठनों के कर्मचारी अपने पीएफ (भविष्य निधि) खातों में अपने मासिक मूल वेतन से एक छोटी राशि का योगदान करते हैं। कर्मचारी अपने पीएफ खाते से राशि निकाल सकते हैं और निकाले गए धन का उपयोग व्यक्तिगत ऋण के रूप में कर सकते हैं। हालाँकि इसे व्यक्तिगत ऋण कहा जाता है, लेकिन इस पैसे के लिए व्यक्ति को बैंक को राशि चुकाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि पीएफ लोन में रीपेमेंट प्रोसेस शामिल नहीं है।

जिस व्यक्ति ने किसी कंपनी में पांच साल से अधिक समय तक काम किया हो, वह अपने पीएफ खाते से कर्ज ले सकता है। एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद, नियोक्ता भविष्य निधि संगठन या ईपीएफओ प्रक्रिया की देखरेख करता है और कर्मचारी को कारण सत्यापित करने के बाद पैसे निकालने की अनुमति देता है।

ईपीएफ ऋण के लिए भौतिक आवेदन और समग्र दावा प्रपत्र का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

पीएफ ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने के चरण नीचे दिए गए हैं।

  • यूएएन पोर्टल खोलें और अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।
  • मैनेज > केवाईसी विकल्प पर क्लिक करें। यहां आप जांच सकते हैं कि आपका केवाईसी विवरण सही है या नहीं। अपना विवरण सत्यापित करने के बाद,
  • ऑनलाइन सर्विसेज > क्लेम (फॉर्म-31, 19 और 10सी) विकल्प पर क्लिक करें
  • आप अपना विवरण यहां पा सकते हैं। यहां अपना बैंक खाता नंबर दर्ज करें। इसके बाद वेरिफाई ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • एक पॉप-अप विंडो दिखाई देगी, ऋण आवेदन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रश्न के लिए हां पर क्लिक करें।
  • इसके बाद प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम ऑप्शन पर क्लिक करें।

अब, आप जिस प्रकार का दावा चाहते हैं, उसका चयन करें। ‘आई वांट टू अप्लाई फॉर’ के तहत आपको (पूर्ण ईपीएफ निपटान, ईपीएफ आंशिक निकासी (ऋण/अग्रिम), या पेंशन निकासी) जैसे विकल्प मिलेंगे। अगर आप पीएफ निकासी या पेंशन निकासी के लिए पात्र नहीं हैं तो मेनू में विकल्प नहीं दिखेगा।

  • पीएफ एडवांस (फॉर्म 31) पर क्लिक करें और लोन लेने के लिए विवरण भरें। फिर फॉर्म सबमिट करें। आपको फॉर्म के साथ पीएफ खाते से जुड़े खाते से संबंधित चेक लीफ या पासबुक की स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी होगी।

ऋण की स्थिति की जांच जाँचे

नीचे आपके ईपीएफ अग्रिम दावे की स्थिति की जांच करने के चरण दिए गए हैं।

  • ईपीएफओ की वेबसाइट खोलें।
  • Services ऑप्शन के तहत दिए गए For Employees ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अब आप एक नई विंडो पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इस विंडो में, सेवाएँ > अपने दावे की स्थिति जानें पर क्लिक करें।
  • अब अपने यूएएन और पासवर्ड से लॉगइन करें। अपना पीएफ खाता नंबर दर्ज करें, बताएं कि आपका पीएफ कार्यालय कहां स्थित है और स्थापना कोड।
  • इस जानकारी को दर्ज करने के बाद आप आसानी से अपने क्लेम का स्टेटस चेक कर सकते हैं।

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