Nominees in Bank Account: बैंकों में लगातार बढ़ रहे अनक्लेमड पैसे के निपटाने के लिए सरकार बैंकिंग सेक्टर से जुड़े नियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है. नए बदलाव को मंजूरी मिलने के बैंक अकाउंट खुलवाते समय आप चार नॉमिनी का नाम दे सकेंगे.
Bank Account Nominees: पिछले कुछ सालों में देश का बैंकिंग सेक्टर लगातार ग्रोथ कर रहा है. सरकार का फोकस एनपीए को घटाने और बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने पर है. बैंकिंग सेक्टर से जुड़े कुछ अहम बदलाव के लिए केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से शुक्रवार को फैसले लिये गए. इस बारे में कैबिनेट की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि सरकार ने बैंकिंग रूल्स में करीब 6 बदलावों को मंजूरी दी है. इसमें सबसे बड़ा बदलाव बैंक अकाउंट के नॉमिनी को लेकर किया गया है. नया नियम लागू होने से सभी खाताधारकों प्रभावित होंगे. कैबिनेट की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि अब किसी भी बैंक अकाउंट में चार नॉमिनी तक बनाए जा सकेंगे.
सरकार का मकसद, परेशान नहीं हो ग्राहक
इसके अलावा, ‘लगातार और एक साथ’ नॉमिनी बनाने का भी नया सिस्टम शुरू किया जाएगा. इन बदलावों का मकसद कस्टमर को किसी भी तरह की परेशानी से बचाना है. दरअसल, पिछले दिनों जानकारी में आया था कि अलग-अलग बैंकों के खाते में हजारों करोड़ रुपये ऐसे हैं, जिनको लेकर कोई दावेदार नहीं है. इसको लेकर आरबीआई (RBI) की तरफ से विशेष अभियान भी चलाया गया था. लेकिन उसके भी संतोषजनक परिणाम सामने नहीं आए हैं. इसी कारण निमयों में बदलाव की तैयारी की जा रही है.
अभी क्या है नियम?
अभी जब आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको एक नॉमिनी का नाम दर्ज करना होता है. इसका मकसद आपकी मृत्यु के बाद खाते में जमा पैसे को उस व्यक्ति को देना होता है. अभी आप इसके लिए एक ही शख्स का नाम नॉमिनी में लिख सकते थे. लेकिन अब केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से दी गई मंजूरी के बाद नए नियम के तहत आप एक से ज्यादा लोगों को अपने अकाउंट में नॉमिनी बना सकेंगे. इसके अलावा, इंश्योरेंस और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) अकाउंट की तरह, लगातार और एक साथ नॉमिनी बनाने की सुविधा से ज्वाइंट अकाउंटहोल्डर और वारिसों को खाताधारक की मौत के बाद पैसा मिल सकेगा.
वित्त मंत्री ने जताई थी चिंता
टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के अनुसार केंद्र की तरफ से संचालित की जाने वाली पब्लिक प्राविडेंट फंड (public provident fund) में भी एक से ज्यादा नॉमिनी हो सकते हैं. हालांकि इन नियमों को लेकर पूरी जानकारी तभी साफ होगी जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) संसद में बिल पेश करेंगी. सरकार और अधिकारियों की तरफ से इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई. कुछ महीने पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बैंक अकाउंट और दूसरी जगहों पर जमा ऐसे पैसे को लेकर चिंता जताई गई थी, जिनका कोई दावा नहीं करता.
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