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Attention Taxpayers! ITR दाखिल करते समय इस आय स्रोत का उल्लेख करना न भूलें, ऐसा न करने पर लगेगा 10 लाख रुपये का जुर्माना

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Income Tax Return: 3 करोड़ इनकम टैक्स जमा! रिटर्न दाखिल करने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स की समयसीमा 31 जुलाई है. जो लोग समय सीमा से पहले अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहेंगे, उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। भले ही आप अपना आईटीआर समय पर दाखिल करते हैं और इसे 30 दिनों के भीतर ई-सत्यापित करते हैं, लेकिन यदि आप आय के विशिष्ट स्रोत का खुलासा करने में विफल रहते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।

करदाताओं को अपने किसी भी विदेशी बैंक खाते, संपत्ति और आय का विवरण प्रकट करना आवश्यक है। उन्हें आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) में विदेशी संपत्ति अनुसूची भरनी होगी और सभी विदेशी संपत्तियों (एफए) और आय के विदेशी स्रोत (एफएसआई) का खुलासा करना होगा।

इसे आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई 2023 तक पूरा किया जाना चाहिए। जो करदाता इस आवश्यकता का पालन करने में विफल रहते हैं, उन पर काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

आईटीआर में विदेशी संपत्ति अनुसूची दाखिल करने की आवश्यकता किसे है?

यदि आप पिछले वर्ष में भारत के कर निवासी हैं और आपके पास विदेशी संपत्ति या बैंक खाते हैं, या पिछले वर्ष के दौरान विदेशी आय अर्जित की है।

और किसे इसे भरने की आवश्यकता है?

  • भारतीय निवासी को 31 दिसंबर 2022 तक रखी गई विदेशी संपत्ति के लिए विदेशी संपत्ति अनुसूची भरनी होगी, भले ही:
  • आपकी कोई कर योग्य आय नहीं है या आपकी आय मूल छूट सीमा के अंतर्गत आती है।
  • वही जानकारी किसी अन्य शेड्यूल (जैसे शेड्यूल एएल) में कैप्चर की जाती है।
  • विदेशी संपत्ति विदेशी या घरेलू आय के प्रकट स्रोतों से बनाई/अर्जित की जाती है।

विदेशी संपत्ति (एफए) क्या हैं?

  • विदेशी बैंक खाते.
  • विदेशी इक्विटी और ऋण.
  • किसी इकाई/व्यवसाय में वित्तीय हित।
  • अचल संपत्ति।
  • अनुसूची एफए में निर्धारित कोई अन्य विदेशी संपत्ति।
  • अन्य आवश्यकताओं में शामिल हैं:
  • विदेशी अभिरक्षा खाता.
  • विदेशी नकद मूल्य बीमा अनुबंध या वार्षिकी अनुबंध।
  • खाता (खातों) पर हस्ताक्षर करने वाला प्राधिकारी।
  • भारत के बाहर ट्रस्टों में ट्रस्टी, लाभार्थी या सेटलर के रूप में एक नाम।

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