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EPFO New Rule: EPFO ने कर्मचारियों के लिए इंश्योरेंस नियमों में ये बदलाव किए, जानिए डिटेल्स

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EPFO ने कर्मचारियों के लिए ESIC के तहत इंश्योरेंस नियमों में ये बदलाव किए, मिलता है 7 लाख का बीमा कवर

EPFO: ये सुविधाएं सामाजिक सुरक्षा के तहत कर्मचारियों को दी जाती हैं। सरकार कर्मचारियों को बेहतर सुरक्षा देने के लिए इसको बेहतर बना रही है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना के तहत बढ़ाए गए जीवन बीमा कवर को बढ़ा दिया है। कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है और नियोक्ताओं को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के तहत बदलावों के साथ कैसे तालमेल बिठाना चाहिए, आइए जानते हैं।

EPFO सदस्यों के लिए नया नियम क्या?

केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने घोषणा की कि EDLI के तहत बढ़ाए गए बीमा लाभ जारी रहेंगे, जिससे 6 करोड़ से अधिक EPFO ​​सदस्यों के लिए ₹7 लाख तक का जीवन बीमा सुनिश्चित होगा।
यह विस्तार 28 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा, जो पिछले तीन साल की वृद्धि अवधि के बाद हुआ है, जो अप्रैल में समाप्त हुई थी।

कर्मचारियों को मिलते हैं ये फायदे

इंश्योरेंस कवर: जीवन बीमा में ₹7 लाख तक का कवर, कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में परिवारों को वित्तीय राहत प्रदान करता है।

पात्रता: विस्तार सभी EPFO ​​सदस्यों को कवर करता है, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने बार-बार नौकरी बदली है। EDLI योजना महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, जो भविष्य निधि योगदान जैसे अन्य लाभों के सहायक है।

ESIC के अंतर्गत कंपनियों के लिए क्या परिवर्तन हुए हैं?

  • नियोक्ताओं के लिए, कर्मचारी कल्याण में सुधार के उद्देश्य से कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के दिशा-निर्देशों में महत्वपूर्ण अपडेट किए गए हैं।
  • ESIC पात्र कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ, बीमारी के दौरान नकद लाभ और मातृत्व अवकाश प्रदान करता है।
  • नियोक्ता यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि उनके कर्मचारी कवर किए गए हैं।

नियोक्ताओं को क्या पता होना चाहिए?

  • ESIC द्वारा कवर किए गए कर्मचारी स्वयं और अपने परिवार के लिए चिकित्सा देखभाल के हकदार हैं। नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारी समय पर अंशदान का भुगतान करके इन लाभों को प्राप्त करें।
  • नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन लाभों के बारे में कर्मचारियों को बताया जाए।
  • नियोक्ताओं को EPFO ​​और ESIC दोनों आवश्यकताओं का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, जिससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

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