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EPFO Pension Calculation: क्या 58 साल की उम्र से पहले भी ले सकते हैं पेंशन? जानिए कितनी मिलेगी पेंशन

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EPFO Pension Calculation: 10 सालों तक कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन करने वाले लोग ईपीएफओ से रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं. आमतौर पर ईपीएफओ से ये पेंशन 58 साल की उम्र पर मिलती है. लेकिन आप चाहें तो 58 की उम्र से पहले भी पेंशन क्‍लेम कर सकते हैं.

EPFO Pension Calculation: अगर आप नौकरीपेशा हैं तो हर महीने ईपीएफ में कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन करते होंगे. लगातार 10 सालों तक कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन करने वाले लोग ईपीएफओ से रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं. आमतौर पर ईपीएफओ से ये पेंशन 58 साल की उम्र पर मिलती है. पेंशन की गणना सदस्‍य की पेंशन योग्‍य सेवा के आधार पर की जाती है. लेकिन अगर कोई व्‍यक्ति चाहे तो 58 वर्ष से पहले या बाद में भी पेंशन ले सकता है. इसके लिए Early Pension का विकल्‍प होता है. लेकिन ऐसे में आपको वो पेंशन नहीं मिलती जो 58 की उम्र पर मिल सकती है. जानिए ईपीएफओ पेंशन से जुड़े नियम.

Early Pension का ये है नियम

अगर आपकी उम्र 50 साल से 58 साल के बीच है, तो ही आप Early Pension के लिए क्‍लेम कर सकते हैं. लेकिन इसमें आपको पेंशन कम मिलती है. आप 58 साल की उम्र से जितने पहले पैसा निकालेंगे, आपको हर साल के लिए 4% की दर से पेंशन घटकर मिलेगी. मान लीजिए कि कोई ईपीएफओ सदस्य 56 वर्ष की आयु में घटी हुई मासिक पेंशन को निकालने का फैसला करता है, तो उसे मूल पेंशन राशि का 92% (100% – 2×4) मिलेगा. Early Pension लेने के लिए आपको Composite Claim Form भरना होगा और Early pension के लिए Form and 10D का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा.

60 की उम्र पर मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन

अगर कर्मचारी 58 वर्ष के बाद भी नौकरी में है, तो वो अपनी पेंशन को दो और सालों यानी 60 साल की उम्र तक के लिए रोक सकते हैं और 60 की उम्र तक पेंशन फंड में अपना अंशदान जारी रख सकते हैं. ऐसे में कर्मचारी को ज्‍यादा पेंशन लेने का विकल्‍प मिलता है. नियम के मुताबिक 58 साल की उम्र के बाद हर साल 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन मिलती है. ऐसे में अगर कर्मचारी 59 साल की उम्र पर पेंशन लेता है तो उसे 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन दी जाती है, वहीं 60 साल की उम्र पर उसे 8% की अतिरिक्‍त दर से पेंशन दी जाती है.

10 साल से कम की नौकरी होने पर पेंशन फंड का क्‍या होगा?

अगर आपकी नौकरी की अवधि 10 साल से कम है और उसके बाद आपने ईपीएफओ में कोई योगदान भी नहीं किया तो आप पेंशन के हकदार नहीं होते. ऐसी स्थिति में आपके पास दो विकल्‍प होते हैं. पहला- अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो आप पीएफ की रकम के साथ पेंशन की रकम की भी निकासी कर सकते हैं. दूसरा विकल्‍प ये है कि कि अगर आपको लगता है कि आप भविष्‍य में फिर से नौकरी जॉइन करेंगे, तो आप पेंशन स्‍कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं. ऐसे में आप जब भी नई नौकरी को जॉइन करेंगे, तो इस सर्टिफिकेट के जरिए पिछले पेंशन अकाउंट को नई नौकरी में जुड़वा सकते हैं. इससे नौकरी की 10 साल अवधि में जितनी कमी है, उसे अगली नौकरी में पूरा कर सकते हैं और 58 की उम्र में पेंशन पाने के हकदार बन सकते हैं.

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