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EPFO देगा 50,000 रुपये का बोनस, सिर्फ यह शर्त करनी होगी पूरी

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EPFO देगा 50,000 रुपये का बोनस, सिर्फ यह शर्त करनी होगी पूरी

नौकरीपेशा वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें अगर व्यक्ति कुछ शर्तों को फॉलो कर लेता है तो उसे 50 हजार रुपए का बोनस दिया जाएगा. आइए विस्तार से खबर के बारे में जानते हैं.

नौकरीपेशा वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें अगर व्यक्ति कुछ शर्तों को फॉलो कर लेता है तो उसे 50 हजार रुपए का बोनस दिया जाएगा. बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ भारत में कर्मचारियों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

यह ग्राहकों को एक व्यवस्थित रिटायरमेंट सेविंग स्कीम प्रदान करता है जो नौकरी के बाद वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, लेकिन EPFO के कुछ नियम ऐसे हैं जिनके बारे में सब्सक्राइबर्स को शायद ही पता हो. इन नियमों में से एक लोयालिटी कम लाइफ बेनिफिट्स है. इसमें कर्मचारी को 50,000 रुपए तक का सीधा फायदा मिलता है, लेकिन एक शर्त है.

क्या है शर्त?

सभी पीएफ खाताधारकों को सलाह दी जाती है कि वे नौकरी बदलने के बाद भी उसी ईपीएफ खाते में योगदान जारी रखें. इससे उन्हें लगातार 20 वर्षों तक एक ही खाते में योगदान करने के बाद लॉयल्टी-कम-लाइफ बेनिफिट्स लाभ प्राप्त करने का मौका मिलेगा.

कुछ ही समय पहले सीबीडीटी ने उन खाताधारकों को लॉयल्टी-कम-लाइफ लाभ देने की सिफारिश की थी, जिन्होंने 20 वर्षों तक अपने ईपीएफ खाते में लगातार योगदान दिया है. केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम को मंजूरी भी दे दी थी. अब जिन सब्सक्राइबर्स ने 20 साल तक नियमित योगदान किया है उन्हें 50,000 रुपए का अतिरिक्त फायदा मिलेगा.

इस फायदे में किसे किया जाएगा शामिल?

लॉयल्टी-कम-लाइफ लाभ के तहत 5,000 रुपए तक के मूल वेतन वाले लोगों को 30,000 रुपए का लाभ मिलता है. जिनका मूल वेतन 5,001 रुपए से 10,000 रुपए के बीच है, उन्हें 40,000 रुपए का लाभ मिलेगा और यदि उनका मूल वेतन 10,000 रुपए से अधिक है, तो उन्हें 50,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा.

इस बात का रखें ध्यान

ईपीएफओ के ग्राहकों के लिए इस लाभ का फायदा उठाने का सबसे अच्छा तरीका नौकरी बदलते समय उसी ईपीएफ खाते को जारी रखना है. इसके लिए आपको अपने पुराने नियोक्ता और वर्तमान नियोक्ता को जानकारी देनी होगी.

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