अगर आपके पास ₹2000 (2000 Rupees Notes) के नोट हैं तो उन्हें बैंकों के जरिए एक्सचेंज करने का आखिरी मौका है। 7 अक्टूबर के बाद बैंकों में ये नोट ना तो जमा किए जा सकेंगे और ना ही एक्सचेंज किए जा सकेंगे।
अगर आपके पास 2000 रुपये (2000 Rupees Notes) के नोट हैं तो उन्हें बैंकों के जरिए एक्सचेंज करने का आखिरी मौका है। 7 अक्टूबर के बाद बैंकों में ये नोट ना तो जमा किए जा सकेंगे और ना ही एक्सचेंज किए जा सकेंगे। बता दें, कल यानी शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikant Das) ने शुक्रवार को कहा था कि चलन से वापस लिए गए 2,000 रुपये के 3.43 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नोट वापस आ गए हैं।
8 अक्टूबर से ऐसे जमा किए जा सकेंगे नोट (2000 Rupees Notes Exchange Last Day)
रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कल कहा था कि लोग आठ अक्टूबर के बाद भी आरबीआई के 19 कार्यालयों में 2,000 रुपये के नोट को जमा करा सकेंगे। द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दास ने कहा कि चलन से वापस लिए गए 2,000 रुपये के 87 प्रतिशत नोट बैंकों में जमाओं के रूप में वापस आए हैं। शेष नोटों को अन्य मूल्य वर्गों के नोटों से बदला गया है। दास ने कहा कि 19 मई, 2023 तक 2,000 रुपये के 3.56 लाख करोड़ रुपये के नोट चलन में मौजूद थे। इनमें से 12,000 करोड़ रुपये के नोट अब भी वापस नहीं आए हैं।
पोस्ट ऑफिस की मदद से बदले जा सकेंगे नोट (How to Change 2000 rupees notes)
इस मौके पर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बढ़ाई गई समय-सीमा के बाद भी ये नोट आरबीआई के 19 कार्यालयों में बदले जा सकेंगे। दास ने कहा कि अगर कोई आरबीआई के कार्यालय तक नहीं जा सकता है तो डाक विभाग की सेवाएं ली जा सकती हैं। दास ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा, “सात अक्टूबर के बाद आप 2,000 के नोट को सिर्फ रिजर्व बैंक के इश्यू कार्यालयों में जमा कर सकेंगे या इसके बदले दूसरे मान्य नोट ले सकेंगे। ये कार्यालय लगभग सभी राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं।” बता दें, नोट जमा करने के लिए कोई लिमिट नहीं है।
19 मई को हुई थी 2000 रुपये के नोट की वापसी की घोषणा
आरबीआई ने नवंबर, 2016 की नोटबंदी के बाद जारी किए गए 2,000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की 19 मई को घोषणा की थी। रिजर्व बैंक ने 2,000 का नोट बैंक में जमा करने या दूसरे मूल्य के नोट से बदलने के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर तय की थी। हालांकि बाद में केंद्रीय बैंक ने अंतिम तिथि को बढ़ाकर सात अक्टूबर कर दिया था। उन्होंने कहा कि 2,000 रुपये के नोटों को वापस लेने का मूल उद्देश्य ‘काफी हद तक पूरा’ हो गया है।
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