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Income Tax Benefits: सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन को मिलते हैं ये 8 टैक्स लाभ, ऐसे उठाएं फायदा

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Income Tax Benefits: सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन को मिलते हैं ये 8 टैक्स लाभ, ऐसे उठाएं फायदा

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत देश में वरिष्ठ नागरिकों को कई तरह के आयकर लाभ दिए जाते हैं। उनके लिए टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने और बुढ़ापे में उनकी जीवन भर की कमाई पर उन्हें सहूलियत प्रदान करने के लिए सरकार वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में छूट देती है। यहां हम आपको ऐसे आठ टैक्स लाभों के बारे में बता रहे हैं जो वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में 60 वर्ष से अधिक आयु के करदाताओं को दिए जाते हैं।

1. टैक्स छूट सीमा

वरिष्ठ नागरिकों को दोनों कर व्यवस्थाओं में अधिक टैक्स छूट मिलती है। दोनों व्यवस्थाओं में 3 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त है, जबकि सामान्य करदाताओं के लिए यह सीमा 2.5 लाख रुपये है। सुपर सीनियर नागरिकों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपये है।

2. आईटीआर दाखिल करने से छूट

वरिष्ठ नागरिकों को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत एक विशेष छूट प्राप्त है, जिसके तहत 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के करदाताओं को कुछ शर्तों के अधीन आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

3. मानक कटौती पर लाभ

सरकार पेंशन पाने वाले करदाताओं को 50,000 रुपये की मानक कटौती देती है, जबकि पारिवारिक पेंशन पाने वालों को 15,000 रुपये की पेंशन मिलती है।

4. ब्याज आय पर छूट

वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज आय पर अधिक छूट मिलती है। जहां एक आम निवेशक को सालाना 40,000 रुपये तक के ब्याज पर कर छूट मिलती है, वहीं वरिष्ठ नागरिक 50,000 रुपये तक के ब्याज पर यह लाभ उठा सकते हैं।

5. स्वास्थ्य बीमा पर छूट

जहां एक नियमित बीमा ग्राहक को स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 25,000 रुपये तक की कर कटौती मिलती है, वहीं सरकार वरिष्ठ नागरिकों को 50,000 रुपये तक की कर छूट देती है। यह छूट धारा 80सी के तहत उपलब्ध है।

6. गंभीर बीमारी के इलाज पर

आईटी एक्ट, 1961 के तहत सेक्शन 80DDB है जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को गंभीर बीमारी के इलाज में होने वाले खर्च पर 1 लाख रुपये तक की कटौती का लाभ उठाने का विकल्प दिया जाता है।

7. एडवांस टैक्स भुगतान

ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिन्हें किसी व्यवसाय या पेशे से लाभ या आय नहीं है और जिनकी कर योग्य आय नहीं है, उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

8. रिवर्स मॉर्गेज स्कीम पर कोई टैक्स नहीं

अगर कोई वरिष्ठ नागरिक मासिक आय के लिए रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के तहत अपने किसी घर को गिरवी रखता है, तो उसे संपत्ति पर अधिकार बरकरार रहेगा और हर महीने मिलने वाली आय पर उसे टैक्स छूट भी मिलेगी।

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