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Income Tax: टैक्सपेयर्स जान लें ये स्पेशल नियम, 10 लाख तक की इनकम पर नहीं देना होगा 1 भी रुपये टैक्स

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Income Tax: टैक्सपेयर्स जान लें ये स्पेशल नियम, 10 लाख तक की इनकम पर नहीं देना होगा 1 भी रुपये टैक्स

Income Tax Saving: हर साल की तरह इस बार भी आईटीआर फाइल करने की लास्‍ट डेट 31 जुलाई 2024 है. यद‍ि आप आईटीआर समय से फाइल नहीं करते तो आपको पेनाल्‍टी देनी पड़ सकती है. लेक‍िन आईटीआर भरने से पहले आपको यह पता होना चाह‍िए क‍ि आप क‍िस तरह आयकर बचा सकते हैं?

Income Tax Saving: चुनावी सीजन खत्‍म हो गया है. सरकार क‍िसकी बनेगी यह प‍िक्‍चर भी लगभग साफ ही है. चुनावी रुझान एनडीए के पक्ष में हैं और उन्‍हें 292 सीट पर जीत म‍िली है. लेकिन इस बीच आपको इनकम टैक्‍स र‍िटर्न (Income Tax Return) का जरूर ध्‍यान रखना चाह‍िए. प‍िछले साल की तरह इस बार भी आईटीआर फाइल करने की अंत‍िम त‍िथ‍ि 31 जुलाई है. अगर आपने आईटीआर समय से फाइल नहीं क‍िया तो आपको पेनाल्‍टी देनी पड़ सकती है. लेक‍िन आईटीआर भरने से पहले आपको यह पता होना चाह‍िए क‍ि आप क‍िस तरह ज्‍यादा से ज्‍यादा आयकर बचा सकते हैं?

2.50 लाख रुपये तक की आमदनी पर टैक्‍स नहीं

इनकम टैक्‍स की ओल्‍ड र‍िजीम के तहत 2 लाख 50 हजार रुपये तक की आमदनी पर क‍िसी तरह का टैक्‍स नहीं लगता. लेक‍िन यहां हम आपको बताएंगे क‍ि आप क‍िस तरह 10 लाख रुपये तक की आमदनी पर इनकम टैक्‍स की देनदारी से बच सकते हैं. यानी आपको 10 लाख रुपये तक की आमदनी पर 1 भी रुपये टैक्‍स नहीं देना पड़ेगा. आइए जानते हैं कैसे?

इनकम टैक्‍स की देनदारी कम करने के ल‍िए ध्‍यान रखने वाली चीजें-

1. यद‍ि आपकी सालाना आमदनी भी 10.50 लाख रुपये है तो आप क‍िस तरह इनकम टैक्‍स देने से बच सकते हैं. यहां हम आपको इसका पूरा गण‍ित बताएंगे. इस आमदनी पर आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 50 हजार रुपये की छूट मिल जाएगी. इससे आपकी 10.50 लाख वाली टैक्‍सेबल इनकम बचकर 10 लाख रुपये रह गई.

2. अब 10 लाख रुपये की आमदनी में से आप आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.50 लाख रुपये तक की सेव‍िंग क्‍लेम कर सकते हैं. सेक्‍शन 80सी के तहत आप एलाईसी (LIC), पीपीएफ (PPF), सुकन्‍या समृद्ध‍ि बच्‍चों की ट्यूशन फी, म्‍यूचुअल फंड (ELSS) और ईपीएफ (EPF) में क‍िये गए निवेश को क्‍लेम कर सकते हैं. इसके तहत आप होम लोन के प्र‍िंस‍िपल अमाउंट का भी दावा कर सकते हैं. इस तरह आपकी टैक्‍सेबल इनकम बचकर 8 लाख 50 हजार रुपये रह गई.

3. इसके बाद आप आयकर अधिनियम की धारा 24B के तहत 2 लाख रुपये क्लेम कर सकते हैं. यह छूट आपको होम लोन के ब्‍याज वाले अमाउंट पर म‍िलती है. इन दो लाख रुपये को क्‍लेम करने के बाद आपकी टैक्‍सेबल इनकम घटकर 6.50 लाख रुपये रह गई.

4. इसके बाद आप टैक्‍स सेव‍िंग के ल‍िए सेक्‍शन 80D के तहत 25000 रुपये तक का मेड‍िकल हेल्‍थ इंश्‍योरेंस क्‍लेम कर सकते हैं. यद‍ि आपके माता-प‍िता सीन‍ियर स‍िटीजन हैं तो आप उनके हेल्‍थ इंश्‍योरेंस के ल‍िए 50000 रुपये क्‍लेम कर सकते हैं. इस तरह आप 75000 रुपये के प्रीम‍ियम को क्‍लेम करते हैं तो आपकी टैक्‍सेबल इनकम घटकर 5.75 लाख रुपये रह गई.

5. अब आप टैक्‍स की देनदारी घटाने के ल‍िए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में 50000 रुपये का न‍िवेश कर सकते हैं. इसे आप 80CCD (1B) के तहत क्‍लेम करते हैं. यानी अब यहां पर आपकी टैक्‍सेबल इनकम घटकर 5.25 लाख रुपये रह गई. आप इसे और भी कम कर सकते हैं.

6. इसके बाद आप क‍िसी संस्‍था या ट्रस्‍ट को 25000 रुपये डोनेट करेंगे तो आयकर की धारा 80G के तहत आपको इसका फायदा म‍िलेगा और आपकी टैक्‍सेबल इनकम घटकर 5 लाख रुपये रह गई.

7. 2.50 लाख से 5 लाख रुपये तक की आमदनी पर 5 प्रत‍िशत के ह‍िसाब से 12500 रुपये का टैक्‍स बनता है. लेक‍िन सरकार की तरफ से आपको इसमें छूट दी जाती है. इस तरह आपका टैक्‍स घटकर शून्‍य रुपये रह गया.

आपको बता दें ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम के तहत 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की आमदनी पर 5% टैक्स का प्रावधान है. इसके बाद 5 से 10 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी पर 20% टैक्स का प्रावधान है. इसके अलावा 10 लाख और इससे ज्‍यादा की सालाना आमदनी पर 30% की टैक्‍स देनदारी है.

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